कप्तानगंज, आजमगढ़। दिनांक 17.06.2025 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 12.06.2025 को वादी मुकदमा की पुत्री घर पर बिना बताए कही चली गई। बहुत खोजबीन के बाद भी कोई पता नहीं चला। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 180/25 धारा 137(2) BNS पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 रमेश चन्द्र द्वारा प्रारम्भ की गयी।
दौरान विवेचना प्रकाश में आया कि अभियुक्त शिवम प्रजापति पुत्र नागेन्द्र प्रजापति निवासी बनकट जगदीश थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ ने वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। पीड़िता की बरामदगी व साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 87, 65(1) BNS व 3/4(2) पाक्सो एक्ट तथा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी तथा मुकदमा उपरोक्त की विवेचना क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर अजय प्रताप द्वारा की गई। दिनांक 11.12.2025न को थानाध्यक्ष कप्तानगंज जय प्रकाश मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शिवम प्रजापति पुत्र नागेन्द्र प्रजापति निवासी बनकट जगदीश थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को बूढनपुर गेट से समय करीब 11.30 बजे गिरफ्तार कर मा न्यायालय प्रस्तुत किया गया ।