देवल संवाददाता, आज़मगढ़। चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद भी जनसभा करने के आरोप में चल रहे मुकदमे में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने वर्तमान विधायक रमाकांत यादव व उनकी पत्नी रंजना यादव सहित छह आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। यह फैसला सोमवार को एमपी-एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज अनुपम कुमार त्रिपाठी ने सुनाया।
मामले के संबंध में अधिवक्ता रविन्द्र नाथ यादव ने बताया कि वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान रंजना यादव भाजपा प्रत्याशी के रूप में निजामाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ रही थीं। चुनाव प्रचार के क्रम में 6 फरवरी को टीकापुर में एक जनसभा आयोजित की गई थी, जिसकी अनुमति शाम 5 बजे तक थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, तत्कालीन थानाध्यक्ष तहबरपुर तेज बहादुर सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि जनसभा में सांसद रमाकांत यादव ने निर्धारित समय से 20 मिनट अधिक, यानी शाम 5:20 तक भाषण दिया, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया। इस प्रकरण में रमाकांत यादव, रंजना यादव, विनोद राय, मुरली यादव, परशुराम यादव और जय गुरुदेव को आरोपी बनाया गया था।
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल छह गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को आरोपों से मुक्त कर दिया।
