देवल संवाददाता, गाजीपुर! मिशन शक्ति 5.0 के अन्तर्गत हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन द्वारा बाल विवाह एवं बाल श्रम आदर्श इंटर कॉलेज महुआबाग गाजीपुर में विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को बाल विवाह एवं बाल श्रम पर रोकथाम हेतु जानकारी देना एवं डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने, ऑनलाइन जोखिमों की पहचान करने तथा तकनीक के सदुपयोग के प्रति संवेदनशील बनाना था। कार्यक्रम के दौरान डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर नेहा राय ने कहा कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है जिसका अर्थ 18 साल से कम उम्र की लड़की या 21 साल से कम उम्र के लड़के का विवाह भारत में यह एक गंभीर सामाजिक समस्या है जिसके कई नकारात्मक परिणाम होते हैं जैसे शिक्षा में बाधा स्वास्थ्य जोखिम और घरेलू हिंसा का खतरा इस प्रथा को रोकने के लिए सरकार ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 जैसे कानून बनाए हैं जिसके तहत बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है और इसमें 2 साल तक की कैद और एक लाख तक का जुर्माना हो सकता है । वर्तमान समय में तकनीक हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है, ऐसे में बच्चों को साइबर सुरक्षा के मूल सिद्धांतों की जानकारी होना अत्यंत जरूरी है। उन्होंने महिला एवं बच्चों को सुरक्षित इंटरनेट उपयोग, मजबूत पासवर्ड, साइबर बुलिंग और धोखाधड़ी से बचने के उपायों के बारे में विस्तार से समझाया। जेंडर स्पेशलिस्ट लक्ष्मी मौर्य ने बताया कि तकनीक का सही उपयोग ही बच्चों को सशक्त बनाता है। उन्होंने बालिकाओं को विशेष रूप से ऑनलाइन सुरक्षा, सोशल मीडिया पर सावधानियां और अपनी व्यक्तिगत जानकारी को संरक्षित रखने के महत्व पर मार्गदर्शन दिया। एवं जोखिमों के प्रति जागरूक रहना समय की मांग है। उन्होंने बच्चों को किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत अभिभावक, शिक्षक या संबंधित अधिकारियों को देने की सलाह दी। कार्यक्रम में मयंक यादव अ0अकाउंटेंट के द्वारा महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दिया गया तथा बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में जागरूक किया गया इस दौरान आदर्श इंटर कॉलेज अध्यापक एवं अध्यापिकाएं अजीत कुमार एमटीएस एवं बच्चे उपस्थित रहे ।
