अहरौला, आजमगढ़। दिनाँक 16.04.2024 को वादी श्री दिनेश चौबे पुत्र विंध्याचल चौबे निवासी ग्राम चकरजई थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा उपस्थित थाना आकर एक किता प्रार्थना पत्र दिया कि प्रार्थी व उसका पूरा परिवार मुम्बई में रहता हैं घर पर कोई नहीं रहता है। दिनाँक 02.04.2024 को सुबह करीब 6.00 बजे ढ़ाई साल बाद मुम्बई से अपने घर पर आया व मेन गेट का ताला खोलकर अपने घर में घुसा तो देखा कि अन्दर का सब सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हैं तथा घर के अन्दर से घर में लगा सारा बल्ब, होल्डर , पानी का मोटर , दो ऊपर वाला पंखा , 15 मोटर इलेक्ट्रिक केबल वायर तथा मेरी माता जी का बक्सा तोड़कर उसमें रखा एक सोने का चैन व एक जोड़ी चाँदी का पायल तथा जमीन से जुड़े तथा अन्य सभी जरूरी कागजात तथा बैंक पेपर और बैंक लाकर की चाभी , मोटर साइकिल की चाभी व पेपर चोर आंगन के रास्ते से घर के अन्दर घुसकर अज्ञात चोर चुरा ले गये जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 156/24 धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में चोरी गये सामान के साथ अभियुक्त जयहिन्द पुत्र रामप्रीत निवासी बहराकोठी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को दिनाँक 09.02.2025 गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी तथा अभियुक्त शनि पुत्र वीरेन्द्र निवासी पियरिया थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश मे आया । दिनाँक 04.12.2024 को वादी श्री सैयद अब्बास रज़ा पुत्र सैयद मोहम्मद फसीह निवासी टाऊन ऐरिया माहुल थाना अहरौला ज़नपद आज़मगढ़ द्वारा ई-एफआईआर पर प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया कि 03/4.12.2024 की रात मे लगभग 1 से 3 बजे के बीच अज्ञात चोरो द्वारा दीवार फान्द कर व कमरे का ताला तोड़ कर लगभग दो ढ़ाई लाख का सामान चोरी कर लिये है। उक्त के आधार पर थाना स्थानीय पर आनलाइन मु0अ0सं0 528/2024 धारा 305(a) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में चोरी गये सामान के साथ अभियुक्त जयहिन्द पुत्र रामप्रीत निवासी बहराकोठी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को दिनाँक 09.02.2025 गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी तथा अभियुक्त शनि पुत्र वीरेन्द्र निवासी पियरिया थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश मे आया । दिनाँक 22.01.2025 को वादी श्री माता प्रसाद पाण्डेय पुत्र स्व0 हरीराम ग्राम हांसापुर खुर्द थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसके बाईपास पर गिमटी की दुकान में दिनांक 20/21.1.2025 की रात मे अज्ञात चोरों द्वारा गिमटी के खिड़की तोड़कर उसमे रखा टाफी, विस्कुट, कुरकुरे पुकार को चुरा करके गिमटी को धकेल देने के सम्बन्ध में दाखिल किये जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 26/25 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस बनाम- अज्ञात पंजीकृत हुआ। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में चोरी गये सामान के साथ अभियुक्त जयहिन्द पुत्र रामप्रीत निवासी बहराकोठी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को दिनाँक 09.02.2025 गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी तथा अभियुक्त शनि पुत्र वीरेन्द्र निवासी पियरिया थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश मे आया । दिनाँक 06.10.2025 को उ0नि0 वीरेन्द्र बहादुर सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान बहराकोठी पुलिया से चोरी के उपरोक्त अभियोगो में वांछित अभियुक्त सुशील उर्फ शनि राजभर पुत्र वीरेन्द्र राजभर निवासी पियरिया थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 0.315 बोर के साथ समय करीब 23.30 बजे रात्रि में हिरासत पुलिस में लिया गया । उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 362/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम सुशील उर्फ शनि राजभर पुत्र वीरेन्द्र राजभर निवासी पियरिया थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत है। अभियुक्त सुशील उर्फ शनि राजभर उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
