देवल संवाददाता, आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र के घुघुरी निवासी हरिओम सिंह पुत्र राजाराम सिंह ने आरोप लगाया है कि मैं अपना पुस्तैनी मकान गिराकर नया मकान निर्माण करा रहा हूँ।इसी बीच विपक्षी द्वारा भी जमीन पर बना मकान गिरा कर बनाया जा रहा है।जबकि विपक्षी के निमार्ण कर रहे जमीन पर सिविल न्यायालय द्वारा निषेध आज्ञा मिली हुई है।इसके बाद भीकृष्ण कुमार सिंह पुत्र स्व राजाराम सिंह,अरविंद सिंह पुत्र स्व सत्यदेव सिंह,श्री प्रकाश पुत्र कमला ,अनुराग प्रताप सिंह, पुत्र स्व करम प्रकाश सिंह,द्वारा जबरर्दस्ती निर्माण कार्य किया जा रहा है। मना करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस मामले में थानाध्यक्ष पवई को शिकायती पत्र दिया गया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई।थानाध्यक्ष द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि उसका भी मकान बनने दो तभी तुम्हारा भी मकान बनेगा।जबकि मेरे जमीन पर कोई स्थगन आदेश प्राप्त नही है लेकिन पुलिस द्वारा मनमानी किया जा रहा है।जबकि इस मामले में शिकायती पत्र एस डी एम फूलपुर को दिया गया।उनके द्वारा भी निर्माण कार्य रोकने का काम किया जा रहा है।जबकि उच्च न्यायालय का शक्त आदेश है कि पुलिस व राजस्व विभाग को वर्ग 6 की जमीन पर निर्माण कार्य बिना स्थगन आदेश के रोकने का अधिकार नहीं है।सिर्फ सिविल न्यायालय को ही वर्ग 6 की जमीन में अधिकार है।इसके बाद भी पुलिस राजस्व विभाग की टीम द्वारा मनमानी करने का काम किया जा रहा है।पीड़ित ने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान इस तरफ आकृष्ट कराया है अविलंब कार्यवाही की मांग की है।
बिना किसी आदेश के पुलिस व राजस्व टीम कर रही बटवारा शुदा आबादी के जमीन पर निर्माण कार्य में हस्तक्षेप
सितंबर 07, 2025
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