देवल संवाददाता, आजमगढ़। जिले के जीयनपुर थाना क्षेत्र में स्थित जैश पब्लिक स्कूल के मैनेजर मिर्जा असद बेग ने अपनी पूर्व रिसेप्शनिस्ट जानवी सिंह और उनके सहयोगी आनंद सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए अदालत में याचिका दाखिल की है। असद बेग का दावा है कि अप्रैल 2021 में नियुक्त जानवी सिंह ने अगस्त 2023 में अपने 'भाई' आनंद सिंह की मदद के बहाने उनसे 6 लाख रुपये उधार लिए, लेकिन पैसे लौटाने के बजाय दोनों ने धमकियां देना शुरू कर दिया। असद बेग के अनुसार, जानवी सिंह का व्यवहार बदल गया और उन्होंने स्कूल में झगड़े पैदा करने लगीं। जुलाई 2024 में जानवी ने स्कूल छोड़ दिया और सैलरी न मिलने की शिकायत दर्ज कराई, जिसे बाद में बैंक ट्रांसफर से सुलझा लिया गया। हालांकि, असद बेग का कहना है कि जानवी और आनंद पेशेवर धोखेबाज हैं और उन्होंने पहले भी कई लोगों को फंसाया है।
याचिका में असद बेग ने 23 फरवरी 2025 की घटना का जिक्र किया है, जहां जानवी सिंह और आनंद सिंह ने उन्हें हाफिजपुर बाईपास पर बुलाकर दो अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर हमला किया। आरोप है कि उन्होंने असद बेग का कॉलर पकड़ा, थप्पड़ मारे, जेब से 12 हजार रुपये निकाले और राडो घड़ी छीन ली। अज्ञात व्यक्तियों ने पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। असद बेग ने बताया कि उन्होंने बलरामपुर चौकी और कोतवाली में शिकायत की, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। पुलिस अधीक्षक को आवेदन देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब असद बेग ने अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 12 में धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत याचिका दाखिल कर थाने को एफआईआर दर्ज करने और जांच के निर्देश देने की मांग की है। असद बेग का आरोप है कि जानवी और आनंद की धमकियां जारी हैं, जिससे उनके परिवार को जान-माल का खतरा है। कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए जीयनपुर कोतवाली को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर जीयनपुर कोतवाली में जानवी सिंह पुत्री अनिल सिंह निवासी फरिहा, आनंद सिंह पुत्र कमला सिंह निवासी शंकर नगर नई कॉलोनी जाफरपुर शहर कोतवाली सहित चार व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।