कृष्ण, देवल ब्यूरो, अंबेडकर नगर ।उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कॉनविक्शन” अभियान और जिला प्रशासन की सतर्कता ने अंबेडकरनगर में अपराध और फर्जीवाड़े के खिलाफ कड़ा प्रहार किया है। मेडिकल कॉलेज में फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए दाखिला लेने वाली छात्रा का प्रवेश रद्द, अवैध हथियार के साथ एक अपराधी की गिरफ्तारी, और विभिन्न मामलों में अभियुक्तों को सजा जैसे कदमों ने जिले में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने का संदेश दिया है।महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज, सद्दरपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां बलिया की छात्रा हर्षिता रंजन ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित कोटे के फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर एमबीबीएस में दाखिला लिया था। कॉलेज प्रशासन ने सत्यापन के लिए बलिया जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र भेजा, जिसके जवाब में पता चला कि ऐसा कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। इसके बाद कॉलेज ने तत्काल छात्रा का दाखिला रद्द कर विधिक कार्रवाई शुरू की। प्रधानाचार्य डॉ. मुकेश यादव ने बताया कि वर्तमान में चल रही काउंसलिंग में सभी दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसे फर्जीवाड़े को रोका जा सके। इस घटना ने कोटे के दुरुपयोग पर सवाल खड़े किए हैं।इसी बीच, “ऑपरेशन कॉनविक्शन” के तहत जिले के विभिन्न थानों में दर्ज पुराने मामलों में अभियुक्तों को सजा दिलाने में पुलिस और अभियोजन की सक्रियता रंग लाई। सम्मनपुर थाने के मुकदमे (99/2002, धारा 379, 411 भा.द.वि.) में चिन्ताराम को 500 रुपये के अर्थदंड और जेल में बिताई अवधि की सजा मिली। बसखारी थाने के मुकदमे (206/2023, धारा 323, 504, 506 भा.द.वि.) में एक बाल अपचारी को 500 रुपये और राजेसुल्तानपुर थाने के मुकदमे (156/2024, धारा 447, 504, 506 भा.द.वि.) में एक अन्य बाल अपचारी को 1000 रुपये का अर्थदंड लगा। मालीपुर थाने के दो मामलों में भी सजा सुनाई गई: मुकदमा (126/1994, धारा 4/25 आयुध अधिनियम) में आत्माराम जायसवाल को 1000 रुपये और मुकदमा (04/2011, धारा 323, 504, 506 भा.द.वि.) में दयाशंकर दुबे व उमाशंकर दुबे को प्रत्येक को 1500 रुपये के अर्थदंड के साथ न्यायालय उठने तक की सजा दी गई।वहीं, अहिरौली थाना पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान पटेल नगर तिराहे पर सत्य प्रकाश वर्मा को एक 12 बोर देशी तमंचा, दो जिंदा कारतूस, और एक हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (UP45 AU3752) के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्त के पास वाहन के वैध कागजात न होने पर मोटरसाइकिल को मोटर वाहन अधिनियम के तहत सीज कर लिया गया। सत्य प्रकाश का आपराधिक इतिहास भी सामने आया, जिसमें लूट, चोरी और आबकारी अधिनियम के मामले शामिल हैं। उसके खिलाफ थाना अहिरौली में मुकदमा (249/2025, धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम) दर्ज कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, और क्षेत्राधिकारी भीटी के निर्देशन में थानाध्यक्ष अभिषेक त्रिपाठी के नेतृत्व में हुई।ये कार्रवाइयाँ न केवल अपराधियों में खौफ पैदा कर रही हैं, बल्कि समाज में कानून के प्रति विश्वास भी बढ़ा रही हैं। जिला प्रशासन और पुलिस की यह सक्रियता अन्य जिलों के लिए भी एक मिसाल है। फर्जीवाड़े और अपराध के खिलाफ यह जीरो टॉलरेंस नीति अंबेडकरनगर को सुरक्षित और न्यायपूर्ण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
अपराध पर प्रहार, फर्जी प्रमाण पत्र से दाखिला रद्द, अवैध हथियार के साथ गिरफ्तारी, और “ऑपरेशन कॉनविक्शन” के तहत कई को सजा
सितंबर 01, 2025
0
Tags