दिनांक 02.08.2025 को वादिनी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि मैं नेटवर्किंग मार्केटिंग का काम करती हूँ जहां मेरी मुलाकात विपक्षी राजेश चौहान पुत्र राजदेव चौहान ग्राम गंजोर थाना मेंहनगर आजमगढ से मुलाकत हुई फिर हम लोग फोन पर बात करने लगे विपक्षी राजेश चौहान द्वारा शादी का झांसा देकर मेरे साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाया और अब जब मैं शादी की बात कर रही हूं तो अभियुक्त द्वारा शादी करने से मना करते हुए , जातिसूचक गाली व जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 391/25 धारा 69/352/351(3) बीएनएस व 3(1)द, 3(1) ध , 3(2)5 एससी एसटी एक्ट बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। दिनांक 03.08.25 को उ0नि0 तुषार त्रिपाठी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राजेश चौहान पुत्र राजदेव चौहान साकिन गंजोर थाना मेहनगर आजमगढ को उसके घर ग्राम गंजोर थाना मेंहनगर से समय करीब 13.40 बजे गिरफ्तार किया गया ।