मुबारकपुर, आजमगढ़। दिनांक 26.08.2025 को प्रभारी निरीक्षक शशि मौलि पाण्डेय मय हमराह थाना से प्रस्थान कर शातिं व्यवस्था व देखभाल क्षेत्र में भ्रमणशील रहे कि क्षेत्र में ही जानकारी हुई कि बम्हौर सिक्स नं0 248-249 किलोमीटर के मध्य स्थित नाले में भरे हुए पानी में प्रतिबंधित पशु का सिर व खाल आदि अन्य अवशेष पानी में तैर रहा है, सूचना पर मौके पर पहुँच कर देखा गया तथा हमराही कर्मचारीगण व जनता के सहयोग से प्रतिबंधित पशु के सिर व खाल आदि अवशेष को पानी से बाहर निकलवाया गया,बारीकी से निरीक्षण करने पर पाया गया कि गला काटकर प्रतिबंधित पशु का वध किया गया है, यह कार्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा प्रतिबंधित पशु का वध कर उसके माँस को खाने या विक्रय करने हेतु किया गया है, बरामद शुदा प्रतिबंधित पशु के सिर व खाल तथा अन्य अवशेष के पोस्टमार्टम की कार्यवाही हेतु मौके से पशु चिकित्साधिकारी को उनके मो0 नं0 पर सूचना दी गयी तथा पशु चिकित्सक द्वारा पडे अवशेषों की चिकित्सीय कार्यवाही पूर्ण की गयी । पास में ही एक जीवित प्रतिबंधित पशु रंग काला मिली जिसके गले में रस्सी बँधी हुई है, चारा पानी का समुचित व्यवस्था न होने के कारण जीवित प्रतिबंधित पशु को गौशाला मुबारकपुर भेजवाया गया । जिसके सम्बन्ध मे प्र0नि0 के प्रार्थना पत्र पर मु0अ0सं0 383/25 धारा 3/5/8 गो0नि0 अधि0 बनाम अज्ञात के पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 आशुतोष मौर्य द्वारा की जा रही है । मुकदमा उपरोक्त की तमामी विवेचना, पूछताछ बीट कर्मचारीगण, पूछताछ मुखबिर व अन्य साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त मे 1.जीशान उर्फ अजालू पुत्र अफजल, 2.इन्तजार आलम पुत्र रिजवान अहमद उर्फ बुद्धू, 3.रहीम पुत्र शमीम, 4.कलीम पुत्र शमीम, 5.अब्दुलरहमान पुत्र मो0 आरिफ, 6.मो0 मुजाहिद पुत्र मो0 सगीर निवासीगण बम्हौर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ तथा 7.शमशाद अहमद पुत्र स्व0 जियाउद्दीन निवासी समौधी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश मे आया । दिनांक 28.08.2025 को प्रभारी निरीक्षक शशि मौलि पाण्डेय के निर्देशन में उ0नि0 आशुतोष मौर्य मय हमराह को सूचना नीबी अण्डर पास के पास स्थित बाग से एक बारगी दबिश देकर चार व्यक्तियो को पकड़ लिया गया । पकडे गये व्यक्तियो से क्रमशः नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो एक ने अपना अब्दुल रहमान पुत्र मो0 आरिफ ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर आजमगढ उम्र 20 वर्ष बताया उसके दाहिने हाथ से एक अदद कुल्हाड़ी जिसका फल 05 अंगुल लोहे का तथा बेट लकड़ी का 21 अंगुल तथा बाये हाथ मे एक बोरी मे लकड़ी का ठीहा बरामद हुआ दूसरे ने अपना नाम शमशाद अली पुत्र जियाउद्दीन ग्राम समौधी पुरारानी, थाना मुबारकपुर आजमगढ उम्र 45 वर्ष बताया जो अपने दाहिने हाथ में एक अदद कुल्हाड़ी जिसका फल 05 अंगुल लोहे का तथा बेट लकड़ी का 21 अंगुल बरामद हुआ । तीसरे नें अपना नाम मो0 मुजाहिद पुत्र मो0 सगीर ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ उम्र 23 वर्ष बताया जो अपने दाहिने हाथ में एक अदद चापड हुलिया लोहे की मुठिया 07 अंगुल व 15 अंगुल चौडा फल लोहे का बरामद हुआ । तथा चौथे ने अपना नाम इन्तजार आलम पुत्र रिजवान अहमद उर्फ बुद्धू ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष बताया जिसकी जामा तलाशी से उसके दाहिने हाथ में लिए एक अदद चापड हुलिया लोहे की मुठिया 07 अंगुल व 15 अंगुल चौडा फल लोहे का बरामद हुआ
उपरोक्त लोगो से कडाई से पूछने पर बताये कि साहब हम चारो लोग व अजालू, रहीम व कलीम कुल सात लोग मिलकर रात्रि मे प्रतिबंधित पशु को लाते है तथा सर्विस लेन के आसपास सुनसान स्थान देखकर उसका वध करते है तथा उसके मांस को घूमफिर कर चुपके से बेच देते है तथा उससे जो पैसे मिलते है। अभी कुछ दिन पहले जीशान उर्फ अजालू पुत्र अफजल के पास एक प्रतिबंधित पशु व बछड़ा था । वह प्रतिबंधित पशु दूध देना बन्द कर दी थी तो अजालू अपनी प्रतिबंधित पशु व बछड़े को लेकर नीबी अण्डर पास के बगल मे सर्विस लेन के पास लेकर आया था । बछड़े को अजालू व रहीम पुत्र शमीम व कलीम पुत्र शमीम के साथ हम चारो लोग इन्तजार, अब्दुल रहमान, मुजाहिद तथा शमशाद ने मिलकर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के पास बछड़े को बध कर दिये तथा उसके मांस को आपस मे बाटकर बिक्री कर दिये थे तथा प्रतिबंधित पशु को उससे कुछ दूर पर बांध कर बाद मे बध करने के लिए छोड़ दिये थे कि कुछ लोग आने जाने लगे जिस कारण उस समय हम लोग उक्त प्रतिबंधित पशु का बध नही कर सके । आज हम लोग एक दूसरी प्रतिबंधित पशु को पकड़कर बध करने के लिए ही बैठे थे कि आप लोगो ने पकड़ लिया । अभियोग उपरोक्त मे अभियुक्तगण के पास से चापड़ की बरामदगी के उपरान्त धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी करते हुए अभियुक्तगण अब्दुल रहमान पुत्र मो0 आरिफ, मो0 मुजाहिद पुत्र मो0 सगीर, इन्तजार आलम पुत्र रिजवान अहमद उर्फ बुध्दू निवासीगण ग्राम बम्हौर थाना मुबारकपुर, आजमगढ़ व शमशाद अमहद पुत्र जियाउद्दीन साकिन समौधी पुरारानी थाना मुबारकपुर, आमजगढ़ उपरोक्त को मु0अ0सं0 383/25 धारा 3/5/8 गो0नि0 अधि0 के सम्बन्धित वांछित अभियुक्त पाते हुए कारण गिरफ्तारी बताते हुए नियमानुसार अन्तर्गत धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट का समय 01.35 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया ।