अहरौला, आजमगढ़ । दिनांक 21.07.2025 को वादिनी मुकदमा थाना अहरौला जिला आजमगढ़ ने थाना अहरौला पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 20.07.2025 को समय करीब 11:00 बजे विपक्षी करिया निषाद पुत्र ठाकुरदीन व रिंकू पुत्र रामसनोर द्वारा नाबालिक पुत्री को बहला-फुसलाकर कही भगा ले गये है, के सम्बन्ध थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 285/2025 धारा 64/137(2) बीएनएस व 4(2) पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना व0उ0नि0 कुलदीप सिंह द्वारा सम्पादित की गई। दिनांक- 23.07.2025 को थाना प्रभारी कुलदीप सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वाछिंत अभियुक्त करिया निषाद पुत्र ठाकुरदीन निवासी ग्राम शम्भूपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को सीरपट्टी पुलिया के पास से समय करीब 11.00 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।