देवल, ब्यूरो चीफ,सोनभद्र। ओबरा थाना पुलिस ने गैंगेस्टर एक्ट से संबंधित प्रकरण में वांछित अभियुक्त की कार को पुलिस ने जब्त कर लिया। कार की कीमत दो लाख लाख 50 हजार रूपए बतायी जा रही है।
पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा द्वारा जनपद में अवैध खनन के जरिए अपराध से अर्जित संपत्तियों के जब्तीकरण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अनिल कुमार व क्षेत्राधिकारी ओबरा हर्ष पांडेय के निर्देशन में कोन थाना में पंजीकृत मुकदमा संख्या 26/2025 धारा 3 (1) गैंगेस्टर अधिनियम से संबंधित अभियुक्त की ओबरा थाना पुलिस ने कार जब्त कर लिया।
बतादें कि मामले की विवेचना थाना प्रभारी ओबरा राजेश कुमार सिंह द्वारा की जा रही थी। उपरोक्त मुकदमे की विवेचना के दौरान विवेचक ने अभियुक्त प्रमोद मिश्रा पुत्र स्व प्रभुनरायन मिश्रा निवासी मलाधरपुर थाना चिल्ह जनपद मिर्जापुर द्वारा अपराध से अर्जित अवैध सम्पत्ति एक कार को चिन्हित कर अंतर्गत धारा 14 (1) गैंगेस्टर अधिनियम के तहत कुर्क किए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट प्रेषित किया था। जिस पर जिला मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लेते हुए जांचोपरांत बीते 15 मई को अभियुक्त प्रमोद मिश्रा की अल्टो कार को कुर्क करने का आदेश पारित किया गया था। आदेश के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक ओबरा ने कुर्क शुदा कार को अभिरक्षा में लेकर जब्त करते हुए थाना कोन में निरूद्ध किया गया है।