बिलरियागंज, आजमगढ़। दिनांक 04.06.25 को वादिनी मुकदमा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ ने उपस्थित थाना आकर प्रा0पत्र दिया कि दिनांक 03-06-2025 को वादी के घर के आटो का चालक शाह आलम उर्फ मुन्ना पुत्र अजीमुल्ला द्वारा मेरे घर के मोबाइल नम्बर पर फोन किया कि तुम आटो चलाने का पैसा नया चौक बिलरियागंज आकर ले लो शाम को करीब 5 बजे जब मै नया चौक पर गयी तो मेरा आटो का चालक शाह आलम उर्फ मुन्ना और उसका एक साथी मदन पुत्र स्व0 मूलचन्द भी साथ मे था दोनो आटो मे ही पहले मदिरा पी रखे थे उसके बाद मुझे आटो मे बिठाकर गोरियाँ बाजार होते हुए बिन्दवल की तरफ ले जाने लगे , मेरे चिल्लाने पर मुझे धमकी देते हुए मेरे साथ छेड़खानी की गयी, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 178/25 धारा 140(3)/351(3) 70(1) बीएनएस व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। दिनांक- 13.06.2025 को उ0नि0 लवकुश कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा से सम्बन्धित वांछित अभिुक्त (1) शाह आलम उर्फ मुन्ना (2) मदन पुत्र स्व0 मूलचन्द को मदनापार मोड़ से समय करीब 06.45 बजे दिनांक 13.06.25 को मदनापार मोड़ से गिरप्तार किया गया ।