कप्तानगंज, आजमगढ़। दिनांक 10.04.2025 को वादिनी मुकदमा श्रीमती प्रेमशीला देवी पत्नी शिवमूरत निषाद निवासिनी ग्राम- छिड़ी गोपाल थाना- कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक- 07.04.2025 को रात्री में किसी अज्ञात व्यक्ति ने वादिनी की थलकल भैस दरवाजे के सामने से खोल कर चुरा ले जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 86/2025 धारा- 303(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत हुआ। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना व0उ0नि0 श्री विजय सिंह गौंड़ द्वारा की जा रही है व मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आए जंगली पुत्र रिखई उर्फ रिघई निवासी धवरियासाथ थाना कोपागंज जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया तथा धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध विवेचना प्रचलित है। तथा गिरफ्तार अभियुक्त जंगली पुत्र रिखई उर्फ रिघई निवासी धवरियासाथ थाना कोपागंज जनपद मऊ को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए रवाना किया गया । दिनांक 30.04.25 को व0उ0नि0 विजय सिंह गौड़, मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त जंगली पुत्र रिखई उर्फ रिघई निवासी धवरियासाथ थाना कोपागंज जनपद मऊ को पशु चोरी करने वाले पिकअप वाहन के साथ समय लगभग 22.30 वजे गोपालपुर अहिरौला रोड़ से हिरासत पुलिस में तथा अभियुक्त ने चोरी के पशु को 45 हजार रूपयें में बेच दिया गया 3140 रुपया को कब्जा पुलिस में लिया गया ।