देवल संवाददाता,आजमगढ़। जनपद आजमगढ़ के थाना देवगांव क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें 62 वर्षीय देवनरायन पुत्र सुरसाती ने तीन लोगों पर जमीन के सौदे में धोखाधड़ी, जाली दस्तावेज तैयार करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज न होने पर ए.सी.जे.एम. कोर्ट नंबर 10, आजमगढ़ में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है।
प्रार्थना पत्र के माध्यम से देवनरायन ने बताया कि वे ग्राम सरैया, थाना देवगांव के निवासी हैं। उनके अनुसार, उनके बेटे शिवकुमार, जो कतर में रहते हैं, कुछ समय पहले घर आए थे। इस दौरान गांव के विनोद कुमार पुत्र गोवर्धन ने उन्हें पड़ना गांव पवनीकला में बंदना पत्नी महेंद्र की जमीन बिक्री के लिए सुझाव दिया। विनोद, बंदना और महेंद्र ने मिलकर चक सत्तावन मौजा की एक मूल्यवान चकरोड किनारे की जमीन दिखाई। विश्वास में आकर देवनरायन और उनके बेटे ने 26 अप्रैल 2024 को 6 लाख 40 हजार रुपये में बैनामा करा लिया।
हालांकि, दाखिल-खारिज की नोटिस आने पर पता चला कि दिखाई गई जमीन के बजाय रायपुर, सालवाहन गांव की गाटा संख्या 23 की नदी किनारे की कम मूल्य की जमीन (रकबा 259.34 कड़ी) का बैनामा कराया गया। पीड़ित का आरोप है कि विनोद, बंदना और महेंद्र ने मिलकर कातिब के साथ साजिश रचकर जाली दस्तावेज तैयार किए और धोखाधड़ी की। जब देवनरायन ने इसकी शिकायत की, तो विपक्षीगण ने पहले बैनामा रद्द कर पैसे वापस करने का आश्वासन दिया, लेकिन बाद में टालमटोल करते रहे। 10 अगस्त 2024 को सरैया प्राइमरी स्कूल में पंचायत बुलाई गई, जिसमें विनोद, बंदना और महेंद्र ने साफ इंकार कर दिया और कहा कि उन्होंने जानबूझकर धोखाधड़ी की है। आरोपियों ने देवनरायन को हत्या की धमकी दी, गाली-गलौज की और मारने के लिए दौड़ाए। पंचायत में मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर उनकी जान बचाई। देवनरायन ने घटना की शिकायत थाना देवगांव में दी, लेकिन पुलिस ने न तो एफआईआर दर्ज की और न ही कोई कार्रवाई की। कई बार थाने जाने और पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक से शिकायत भेजने के बावजूद कोई सुनवाई न होने पर पीड़ित ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। प्रार्थना पत्र में देवनरायन ने कोर्ट से थाना देवगांव को मुकदमा दर्ज करने और विनोद कुमार, बंदना और महेंद्र के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।