निजामाबाद, आजमगढ़। दिनाक 04.05.25 को वादी की नाबालिग बहन उम्र लगभग 14 वर्ष को अभियुक्त आमिर पुत्र फैजान बहला फुसलाकर कर अगवा कर लिया। वादी ने आमिर के घर इस घटना के बारे में शिकायत देने गया तो आमिर के बड़े भाई अकबाल, डम्पी ने गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी दिया। जिसके सम्बन्ध में वादी के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 06.05.25 को थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 161/25 धारा 87,137(2),352,351(3) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह द्वारा प्रारम्भ किया गया। दिनांक 11.05.25 को पीड़िता को बरामद करने के पश्चात बयान व मेडिकल के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 65 (1) BNS व 4(2) पाक्सो एक्ट की बढ़ोतरी किया गया। दिनांक 11.05.25 को उ0नि0 प्रमोद सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित अभियुक्त आमिर पुत्र फैजान निवासी सीधा सुल्तानपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ को सीही पुलिया रोड पास से समय करीब 10.30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त उपरोक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।