कृष्ण, देवल ब्यूरो, अंबेडकर नगर ।कोतवाली जलालपुर अंतर्गत बड़ागांव जलालपुर में एक कम्पनी के सेल्स प्रभारी ने अपने साथी के साथ मिल कर कम्पनी के साथ धोखाधड़ी करते हुए साठ लाख रुपये का कूटरचित ढंग से गबन कर लिया। कम्पनी के प्रबन्धक की शिकायत पर पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर सेल्स प्रभारी समेत अन्य के विरुद्ध धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। बड़ागांव जलालपुर स्थित पद्मा इंटरप्राइजेज के प्रबन्धक विनोद कुमार यादव ने न्यायालय के समक्ष शिकायत दर्ज करायी कि विपक्षी मोहित कुमार मिश्र निवासी बलेडीहा वालटरगंज जिला बस्ती पद्मा इंटरप्राइजेज बड़ा गांव में बतौर सेल्स प्रभारी कर्मचारी है। मोहित ने कुमार ने कूटरचित ढंग से कंपनी के खाता के साथ साथ अपनी एक फर्म मान्या इंटरप्राइजेज के नाम से खाता विभिन्न ग्राहकों से भुगतान कराने के लिए सेव करा लिया। जिस के बाद जालसाज ने कम्पनी के माल के भुगतान के रूप में अमृत पोल्ट्री फीड कम्पनी आजमगढ से ऑर्डर लेते समय दो लाख रुपये अपने निजी फर्म के खाता में मंगवा लिया।इसी प्रकार प्रतापगढ़ के एक फार्म से दो लाख 63 हजार रुपये,अक्षय पोल्ट्री फार्म से डेढ़ लाख रूपये का भुगतान कम्पनी के खाते में न करा कर अपने खाते में मंगवा लिया।इसी तरह इस फार्म का बकाया एक लाख आठ हजार रुपया हड़प लिया।विपक्षी लगातार ऐसे ही विभिन्न कमापनियों व फर्मो से माल के भुगतान की रकम को स्वयं व अपने सगे संबंधियों के खाते में मंगवाता रहा। इस धोखाधड़ी में मोहित का एक अन्य साथी मुकद्दर अली निवासी कन्नौज व अज्ञात साथ देते रहे और मोहित कुमार जो पद्मा इंटरप्राइजेज कम्पनी में सेल्स प्रभारी था खुद कम्पनी का मालिक बनकर अलग अलग फर्मो व कम्पनी से अब तक कम्पनी के लगभग साठ लाख रुपये हड़प लिये।पीड़ित ने बताया कि यह षड्यंत्र विपक्षी ने बिना उन्हें बताये रचा जिस में उस के अन्य साथी साथ देते रहे। कम्पनी के प्रबन्धक का आरोप है कि उक्त धोखाधड़ी की शिकायत उस ने कोतवाली जलालपुर व पुलिस अधीक्षक से भी की मगर कोई कार्रवाई न होने से उस ने न्यायालय की शरण ली। जिस क्रम में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कोतवाल संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।