अहरौला, आजमगढ़। दिनांक 01.05.2025 को आवेदक/वादी प्रमोद पुत्र रामआसरे ग्राम मडना थाना अहरौला जनपद आजमगढ उपस्थित थाना स्थानीय आकर लिखित तहरीर दिये कि दिनांक 30.4.2025 की रात करीब 9.30 बजे मोनू पुत्र स्व0 रामशबद पता उपरोक्त ने मेरे मण्डई मे आग लगा दिये कि प्रार्थी व मेरे भाई प्रदीप ने विपक्षी को आग के उजाले मे मोनु को पकड लिया कि छिपकर खडे संजय व गौतम पुत्रगण स्व0 राम शबद पता उपरोक्त ने गाली गुप्ता देते हुए मुझे व मेरे भाई को मारपीट करके मोनू को छुडा लिए व तीनो भागने मे सफल रहे। शोर पर गांव के तमात लोगो ने आग को बुझाने का काफी प्रयास किया किन्तु प्रार्थी की मण्डई व उसमे रखा रजाई , गद्दा ,तकिया ,चारपाई चौकी , कम्बल, चावल , गेहूँ, सरसो कपडा लत्ता मोबाइल व नगद बीस हजार रुपया सहित अन्य सामान जल कर राख हो गया है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 174/25 धारा 326(छ)/115(2)/352 BNS पजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। दिनांक 02.05.2025 को उ0नि0 रंजन कुमार साव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मोनू पुत्र रामसबद निवासी मड़ना थाना अहरौला जनपद आजमगढ को मड़ना पुलिया के पास से समय करीब 9.50 बजे नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।