देवल संवाददाता, मऊ। उपायुक्त उद्योग राजेश रोमन ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2025-26 हेतु लक्ष्य प्राप्त हो चुका है, जिसके अन्तर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में रोजगार हेतु ऋण आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते है। आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षण नियमानुसार निर्धारित है। जिसके आवेदन हेतु योग्यता कम से कम हाईस्कूल उत्तीर्ण तथा उम्र 18 से 40 वर्ष होना अनिवार्य है तथा सभी वर्गों को अनुदान परियोजना लागत का 25 प्रतिशत होगा एंव प्रोजेक्ट में स्वंय का अंशदान सामान्य वर्ग के व्यक्तियों लिए योजना लागत का 10 प्रतिशत तथा अन्य वर्ग के व्यक्त्तियों के लिए 5 प्रतिशत लगाना होगा।आवेदन-पत्र केवल वेबसाइड www.msme.up.gov.in पर आनलाईन भरा जायेगा। जिसकी हार्ड कापी को आवश्यक अभिलेखों के साथ कार्यालय-जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र,गाजीपुर तिराहा,मऊ में जमा किया करना होगा। अधिक जानकारी हेतु उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र,मऊ में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।