देवल संवाददाता। आजमगढ़ के नेहरू हाल में शुक्रवार को राज्य कर जीएसटी विभाग की तरफ से ब्याज एवं अर्थदंड को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन किया। बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापारियों को जीएसटी के मामले में बड़ी राहत दी है। जीएसटी पंजीयन जागरूकता विशेष अभियान में यह जानकारी दी गई।राज्य कर विभाग के कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-2020 के दौरान धारा 73 के अंतर्गत जीएसटी पर लगाए गए ब्याज और अर्थदंड को माफ करने का निर्णय लिया है।शिविर में राज्यकर विभाग के कमिश्नर ने व्यापारियों से इस योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि करदाता 31 मार्च तक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। बैठक का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों को जीएसटी से जुड़ी आशंकाओं को दूर करना था। अधिकारियों ने व्यापारियों की जीएसटी संबंधी समस्याओं के समाधान की जानकारी दी।
शिविर में बताया कि व्यापारी हित में शासन द्वारा माफी योजना एवं पंजीयन वर्ष 2017-18 से लेकर वर्ष 2019-20 तक मूल कर की धनराशि जमा करा दी जाती है तो समस्त धन एवं अर्थदंड माफ कर दिया जाएगा। पंजीकृत व्यापारियों को विभागीय फायदे जैसे बीमा तथा एसएमएस के माध्यम से रिटर्न दाखिल करने की सुविधा से अवगत कराया गया। व्यापारियों से उनकी समस्याओं का निस्तारण व्यक्तिगत रूप से मिलकर करने का आश्वासन दिया।
व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने व्यापारियों के हित संबंधी योजनाओं की जानकारी दी।