देवल संवाददाता, आजमगढ़ । दिनांक- 31.08.2006 को वादी मुकदमा श्री अजीत रुगटा पुत्र श्री छेदी लाल रुगटा निवासी सदावर्ती थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ने थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर दी थी कि दिनांक- 31.08.2006 को मेरे पुत्र शुशांग को अभियुक्तगण 1. प्रमोद कुमार यादव उर्फ बलऊ यादव पुत्र हरिवंश यादव निवासी जमालपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ व 2. अजीत कुमार शर्मा पुत्र अभय कुमार शर्मा निवासी राजकीय आवास जिला चिकित्सालय आजमगढ़ द्वारा अपहरण करके हत्या कर लाश को छुपा देना है ।
अभियुक्तो के विरूद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0- 1448/2006 धारा -364A/34, 302/34, 201/34 व 176 भादवि पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया । मुकदमा उपरोक्त में 8 गवाह परीक्षित हुए है ।
जिसके क्रम में दिनांक- 17.03.2025 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0- 03 जनपद आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. प्रमोद कुमार यादव उर्फ बलऊ यादव पुत्र हरिवंश यादव निवासी जमालपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ व 2. अजीत कुमार शर्मा पुत्र अभय कुमार शर्मा निवासी राजकीय आवास जिला चिकित्सालय जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 45-45 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा 02 बाल अपचारियो को को किशोर अपचारी होने के कारण पत्रावली पृथक कर किशोर न्याय बोर्ड भेजी गयी ।