आजमगढ़ जज ने गैंगस्टर को सात वर्ष की सजा सुनाई। इसके साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। आरोपी संगठित गिरोह बनाकर अपराध की घटनाओं को अंजाम देता था। इस मामले में 29 सितंबर 2017 को मुकदमा दर्ज किया गया था।
आजमगढ़ निवासी राकेश कुमार सिंह ने रौनापार थाने के प्रभारी को लिखित तहरीर दी थी कि सुनील कुमार यादव पुत्र मोहित यादव निवासी बाढ़ू का पूरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित करता है।
इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी के विरूद्ध गैंगेस्टर की कार्रवाई की गई थी। इसके साथ ही अभियुक्तों के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल हुआ था। इस मामले में आजमगढ़ न्यायालय में गैंगेस्टर कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कोर्ट नंबर 6 ने सम्बन्धित अभियुक्त सुनील कुमार यादव पुत्र मोहित यादव निवासी बाढ़ू का पूरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि (07 वर्ष से अधिक के कारावास) से व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।