देवल संवाददाता, आजमगढ़। "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 04 आरोपियों को मा0 न्यायालय द्वारा गैर इरादतन हत्या के प्रयास के आरोप में दोषी करार देते हुए 03-03 वर्ष के कठोर कारवास व 9000/- रुपये से प्रत्येक को दण्डित किया गया ।
दिनांक- 03.02.2006 को वादी मुकदमा श्री नजरे आलम पुत्र इम्तियाज निवासी छिछोरी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ने थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर दी थी कि दिनांक- 03.02.2006 को वादी के पिता इम्तियाज को विपक्षीगण 1- तौवाब अहमद पुत्र अशरफ अहमद 2- महताब पुत्र मकसूद अहमद, 3- अकरम पुत्र अब्दुल जैश, 4- असफाक अहमद पुत्र कदीर निवासीगण ग्राम छिछोरी, थाना बिलरियागंज, आजमगढ़ द्वारा पुरानी रंजीश को लेकर लाठी डण्डे व बन्दूक की बट से मारना पीटना ।
अभियुक्तो के विरूद्ध थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0- 44/06 धारा-308,323,325,504,506,34 भादवि पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
मुकदमा उपरोक्त में 07 गवाह परीक्षित हुए है ।
जिसके क्रम में दिनांक- 28.03.2025 को मा0न्यायालय- एएसजे- 3 जनपद आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1- तौवाब अहमद पुत्र अशरफ अहमद 2- महताब पुत्र मकसूद अहमद, 3- अकरम पुत्र अब्दुल जैश, 4- असफाक अहमद पुत्र कदीर निवासीगण ग्राम छिछोरी, थाना बिलरियागंज, आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 03-03 वर्ष के कठोर कारवास व 9000/- रुपये से प्रत्येक को दण्डित किया गया ।