देवल संवाददाता, आजमगढ़। अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री राहुल विश्वकर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में नार्को को-आर्डिनेशन जिला स्तरीय समिति (स्वापक) की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी।
औषधि निरीक्षक द्वारा बताया गया कि पिछले माह निरीक्षण के दौरान कुछ मेडिकल स्टोर पर नारकोटिक्स से संबंधित दवाओं की बिक्री करते हुए पाये जाने एवं उससे संबंधित लाइसेंस नही दिखाने पर मेडिकल लाइसेसंस को निरस्त किया गया है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने औषधि निरीक्षक को निर्देश दिया कि जो लाइसेंस निरस्त किये गये हैं, उसके सम्बन्ध में पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित करायें कि वे मेडिकल स्टोर पुनः तो संचालित नही हो रहे हैं, इसकी रिपोर्ट उपलब्ध करायें। उन्होने औषधि निरीक्षक को निर्देश दिये कि जिन दवा विक्रेताओं के पास बिना अनुज्ञापन के प्रतिबन्धित एवं नार्कोटिक्स से संबंधित ड्रग्स पाये जाते हैं, तो उनके विरूद्ध कार्यवाही करें। उन्होने कहा कि शिड्यूल एच के दवाओं की बिक्री यदि चिकित्सक द्वारा लिखे गये पर्चे के बगैर की जाती है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।
उन्होने समाज कल्याण विभाग, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि अपने से संबंधित विद्यालयों में हर कक्षा में प्रहरी क्लब की स्थापना करायें, प्रहरी क्लब में 3-4 बच्चों को शामिल करें, और क्लास टीचर के पास एक रजिस्टर होगा। पहरी यदि कोई बच्चा कोई एल्कोहल एवं अन्य नशीली पदार्थों का सेवन करता है तो प्रहरी क्लब का बच्चा क्लास टीचर को बतायेगा, और क्लास टीचर रजिस्टर में दर्ज करते हुए प्रधानाध्यापक के माध्यम से विभागीय अधिकारियों द्वारा बैठक में संज्ञान में लाया जायेगा। जिसके उपरान्त काउन्सलर के माध्यम से काउन्सलिंग करायी जायेगी। उन्होने निर्देश दिया कि प्रहरी क्लब की नियमित मानीटरिंग करना सुनिश्चित करें। उन्होने बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिये कि विद्यालयों में प्रार्थना स्थल पर अध्यापकों के माध्यम से बच्चों को नशीली दवाओं से होने वाले दुष्प्रभाव के सम्बन्ध में जानकारी दिया जाय एवं नशे के विरूद्ध शपथ भी दिलायी जाय। उन्होने यह भी कहा कि स्कूलों/विद्यालयों में तथा उनके आस-पास नशे के लत के विरूद्ध शिक्षण संस्थाओं में जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की जाय। यदि किसी भी स्कूल/विद्यालय के आस-पास किसी दुकान पर नशे के सामान की बिक्री की सूचना प्राप्त होती है तो पुलिस विभाग के सहयोग से ऐसे दुकानों के विरूद्ध कार्यवाही करें। उन्होने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिया कि अभियान चलाकर अवैध मदिरा बेचने वालों के ऊपर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने बैठक में जिला कृषि अधिकारी के अनुपस्थित होने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।
बैठक में सीओ सदर श्री अनन्द चन्द्रशेखर (आईपीएस), एसीएमओ डॉ0 आलेन्द्र कुमार, जिला आबकारी अधिकारी, औषधि निरीक्षक सीमा वर्मा सहित वन विभाग, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, आयुर्वेद विभाग, नशा मुक्ति केन्द्र के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।