कृष्ण, देवल ब्यूरो, अंबेडकर नगर ।राज्य कर भवन अम्बेडकरनगर में बुधवार को संतोष कुमार, अपर आयुक्त ग्रेड 1 राज्य कर अयोध्या जोन अयोध्या की अध्यक्षता में एमनेस्टी स्कीम जागरूकता हेतु एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमे एमनेस्टी स्कीम के अंतर्गत आने वाले कर दाताओं को इसके लाभ के बारे में जानकारी दी गई।
अपर आयुक्त द्वारा बताया गया कि, जी एस टी अधिनियम 2017 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18, 18-19 एवं 19-20 हेतु धारा 73 के अंतर्गत पारित आदेश में मूलधन को 31 मार्च 2025 तक जमा करते हुए ब्याज एवम अर्थदंड की छूट का लाभ लिया जा सकता है। अपर आयुक्त द्वारा बैठक में उपस्थित अधिवक्ताओं द्वारा उठाए गए समस्याओं के बारे में भी चर्चा की गई तथा उनकी समस्याओं का समाधान भी किया गया। आयुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि, एमनेस्टी स्कीम में यदि किसी व्यापारी को कोई समस्या आ रही हो तो कार्यालय में संबंधित अधिकारी से संपर्क कर उनकी समस्या का समाधान किया जायेगा। उक्त बैठक में संयुक्त आयुक्त श्यामलाल,उपायुक्त सुनील कुमार, पशुपति प्रताप सिंह, सहायक आयुक्त डॉ अंकित सिंह,रवींद्र कुमार तथा राज्य कर अधिकारी विनोद कुमार, अच्छेलाल एवं रूपम उपाध्याय मौजूद रहीं।