मेंहनगर, आजमगढ़। वादी मोलू यादव पुत्र शिव मूरत यादव ग्राम समसुद्दीनपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा तहरीर दिया गया कि दिनांक 16.08.24 को समय करीब 5.40 बजे शाम को मै और मयंक यादव उर्फ मण्टू पुत्र शोभनाथ यादव पता समसुद्दीनपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ शेखुपुर चट्टी पर गये थे उसी समय दीपक यादव पुत्र लालमनी यादव व जग्गी यादव पुत्र चन्द्रबली यादव व विनय यादव उर्फ गोलू यादव पुत्र छांगुर यादव पता ग्राम शेखुपुर पोस्ट रसुलपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ व अभय राय पुत्र संतोष राय ग्राम गहुनी थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ उपरोक्त चारों व्यक्ति शेखुपुर चट्टी पर आए और पुरानी रंजीश को लेकर मुझको और मयंक को गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने लगे जब मैने मना किया तो दीपक यादव पुत्र लालमनी यादव ने मेरे ऊपर कट्टे से फायर कर दिया जिससे मेरे हाथ और कमर में गोली लग गयी। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 327/2024 धारा 109/352/351(2) बीएनएस थाना मेंहनगर आजमगढ़ पर पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है। दिनांक 27.02.2025 को उ0नि0 रामगोपाल त्यागी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव उर्फ पिन्टू पुत्र त्रिभुवन यादव सा0 दौलतपुर कुशहा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ को मुखबिर की सूचना पर ग्राम शेखूपुर से समय करीब 12.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी।