देवगाँव, आजमगढ़। गैंग लीडर रविप्रकाश सिंह पुत्र राजबहादुर सिंह सा0 मसीरपुर थाना देवगाँव आजमगढ व गिरोह के सदस्य अभियुक्त इस्तियाक उर्फ गुड्डू पुत्र मोबिन सा0 वार्ड न0- 15 चिकयाना गोला लालगंज थाना कस्वा लालगंज थाना-देवगाँव आजमगढ का एक नाजायज संगठित गिरोह होने व इसके नाजायज गिरोह के सक्रिय सदस्य के साथ अपने स्वयं व गिरोह के सदस्य के आर्थिक, भौतिक एवं दुनियावी लाभ हेतु चोरी ,नकबजनी जैसे जघन्य अपराध कारित करने का अभ्यस्त अपराधी है। जिसके अपराध पर रोक लगाने हेतु श्रीमान् जिला अधिकारी आजमगढ़ महोदय के अनुमोदित शुदा गैंगचार्ट के आधार पर मु0अ0सं0 67/2025 धारा 2(ख)1 व 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एव समाज बिरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 बनाम 1. रविप्रकाश सिंह पुत्र राजबहादुर सिंह सा0 मसीरपुर थाना देवगाँव आजमगढ 2. इस्तियाक उर्फ गुड्डू पुत्र मोबिन निवासी वार्ड न0 15 चिकयाना गोला लालगंज थाना कस्बा लालगंज थाना देवगाँव आजमगढ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। दिनांक 25.02.2025 को उ0नि0 अमित त्रिपाठी मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित गैंगेस्टर एक्ट का अभियुक्त रविप्रकाश सिंह पुत्र राजबहादुर सिंह निवासी मसीरपुर थाना देवगाँव आजमगढ को कैथीशंकरपुर पुल के नीचे बाबा किनाराम आश्रम के पास से एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ समय करीब 13.40 बजे गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 74/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।