देवल संवादाता,मऊ। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी साहित्य निकष सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत आवेदन किये गये थे। जिसमें कतिपय छात्रों द्वारा अपने माता-पिता/अभिभावक के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र के स्थान पर स्वयं के नाम से ही निर्गत आय प्रमाण पत्र का उपयोग करते हुये आनलाइन आवेदन किया है ऐसे आवेदन पत्रों को नियमावली में दिये प्राविधान जिसमें छात्र/छात्राओं को अपने माता-पिता अथवा अभिभावक का आय प्रमाण पत्र लगाना था के अनुपालन में रिजेक्ट किया गया है। जिसकी सूचना छात्रो को आवेदन पत्र के अंकित मोबाइल नम्बर पर प्राप्त हो गयी होगी। ऐसे आवेदनो की सूचना निदेशालय को उपलब्ध करा दिया गया है। जिसे निदेशालय द्वारा छात्रों की लागिंन पर पुनः दिनांक 05 फरवरी 2025 तक संशोधित करने हेतु उपलब्ध करा दिया जायेगा। अतः ऐसे छात्र/छात्रा जिन्होने अपने छात्रवृत्ति आवेदन में अपने माता पिता/अभिभावक के स्थान पर अपने स्वयं के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र का प्रयोग किया है को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने माता-पिता/अभिभावक के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र बनवा लें एवं दिनांक 05 फरवरी 2025 से 10 फरवरी 2025 के मध्य जब त्रुटियो के संशोधन का अवसर प्राप्त होगा तो अपने माता-पिता/अभिभावक के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र संलग्न कर आवेदन फार्म लाक करते हुये संस्था में तत्काल हार्ड कापी जमा करेंगे एवं संस्था द्वारा दिनांक 13.02.2025 तक ऐसे आवेदन पत्रो को पुनः परीक्षणोपरान्त अग्रसारित करेंगी। जनपद के समस्त दशमोत्तर संस्थाओं को अवगत कराया जाता है कि अपनी-अपनी शिक्षण संस्थाओं में इस आशय की सूचना प्रचारित करे एवं कक्षाओं में छात्रों को अवगत कराये ताकि त्रुटिपूर्ण आवेदन किये छात्र/छात्रा जिनके आवेदन जनपद स्तर से निरस्त कर दिये गये है वे निर्धारित समय अवधि 05 फरवरी 2025 से 10 फरवरी 2025 तक अपने माता पिता/अभिभावक के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र अपने आवेदन में लगाकर आवेदन संशोधित कर सकें