सिधारी, आजमगढ़। गैंग लीडर रंजना मिश्रा पत्नी विक्रान्त मिश्रा निवासी काशीराम आवास जाफरपुर थाना सिधारी आजमगढ अपने सह अभियुक्त / सदस्य 1. विक्रान्त मिश्रा पुत्र सत्य प्रकाश मिश्रा निवासी काशीराम आवास जाफरपुर थाना सिधारी आजमगढ के साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह कायम कर रहा है, जो जनपद स्तर पर सक्रिय है । दिनांक 14.04.23 को आवेदक श्री रामजनम यादव पुत्र स्व0 रामबली यादव निवासी ग्राम महुआ थाना जहानागंज आजमगढ द्वारा थाना जहानागंज पर एक किता तहरीर बावत देवेन्दर मिश्रा व रंजना मिश्रा निवासी बभनौली जिला सन्तकबीरनगर जो वर्तमान समय में महिला कल्याण विभाग आजमगढ़ में काम करती हैं । हमको रानी की सराय में बाईपास के पास आधा विस्वा जमीन देने के लिये दिखाये और हम से एक लाख 50 हजार रुपया नगद व एक लाख 50 हजार रुपया विकास यादव व घनश्याम के खाते से खाता संख्या 111034XXXXX से रंजना मिश्रा के खाता संख्या 390369XXXXX में लिये और हमें जमीन दूसरे का दिखाकर हमारे साथ धोखाधड़ी किये हमे जमीन भी नही दिये और पैसा मांगने पर हमें अपशब्दों का प्रयोग कर रहे है और रंजना मिश्रा व देवेन्द्र मिश्रा कह रहे है कि ज्यादो बोलोगे तो हम तुम्हें जान से मरवा देंगे या मुकदमे में फसा दूंगी के सम्बन्ध मे तहरीर दाखिल किया कि दाखिला तहरीर के आधार पर थाना जहानागंज पर मु0अ0स0 173/23 धारा 420,406,504,506 भादवि बनाम 1. विक्रान्त मिश्रा पुत्र सत्य प्रकाश मिश्रा निवासी काशीराम आवास जाफरपुर थाना सिधारी आजमगढ 2. रंजना पत्नी विक्रान्त मिश्रा निवासी काशीराम आवास जाफरपुर थाना सिधारी आजमगढ के विरूध्द अभियोग पंजीकरण कर विवेचना उ0नि0 श्री ओम प्रकाश यादव को सुपुर्द की गयी दौराने विवेचना विवेचक द्वारा दिनांक 17.07.23 को बाद साक्ष्य संकलन , बयान गवाहान व अन्य संकलित साक्ष्यो के आधार अभियुक्त 1. विक्रान्त मिश्रा पुत्र सत्य प्रकाश मिश्रा निवासी काशीराम आवास जाफरपुर थाना सिधारी आजमगढ। 2. रंजना पत्नी विक्रान्त मिश्रा निवासी काशीराम आवास जाफरपुर थाना सिधारी आजमगढ के विरूध्द धारा 420,406,504,506 मे आरोप पत्र संख्या ए-265/23 मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया । जो मा0 न्यायालय मे विचाराधीन है ।
तत्पश्चात दिनांक 26.02.23 को थाना सिधारी पर आवेदिका मुन्नी देवी पत्नी संजवन गौड निवासी कांशी राम आवास जाफरपुर थाना सिधारी आजमगढ़ द्वारा एक प्रार्थना पत्र बावत रंजना मिश्रा पत्नी विक्रान्त मिश्रा वहुत ही चालबाज व षडयन्त्रकारी व धोखेबाज महिला है। उसका एक संगठित गिरोह है। अपने जाल में फंसा कर प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के परिवार को अपने विश्वास में लेकर प्रार्थिनी के पुत्र आकाश गौड़ को गोरखपुर एयरपोर्ट पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर प्रार्थिनी से नकदी व आभूषण मिलाकर कुल 251850/रूपये रंजना मिश्रा ने ले लिया तथा फर्जी व जाली नियुक्ति पत्र बना कर दे दिया । जब प्रार्थिनी का पुत्र नियुक्ति पत्र लेकर गोरखपुर एयर पोर्ट पर गया तो वहाँ से डांट कर भगा दिया गया । तब प्रार्थिनी ने अपना पैसा रंजना मिश्रा से वापस मांगाना शुरू किया किसी प्रकार रंजना मिश्रा ने कुल 23000/ (तेइस हजार) रू प्रार्थिनी को वापस किया शेष 228850/रू0 वापस करने से इन्कार कर दिया । रूपया माँगने पर प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के पुत्र को गम्भीर मुकदमे में फंसाने व जान माल की क्षति करने की धमकी देने लगी। रंजाना मिश्रा ने आवाश में रहने वाले अन्य कई लोगों से भी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखो रूपया ले रखा है । प्रार्थिनी ने कुछ रूपया नकद व कुछ रूपया रंजना मिश्रा के बैंक खाते मे ट्रासफर करके दिया था पैसा वापस मांगने पर रंजना मिश्रा व विक्रान्त मिश्रा तथा उसका रिश्तेदार गौरव मिश्रा आये दिन प्रार्थिनी को गाली गलौज व धमकी देकर परेशान कर रहे है। प्रार्थिनी को चुप कराने व प्रार्थना पत्रों को उठा लेने हेतु दबाव बना रहे है। प्रार्थिनी पर दबाव बनाने के उद्देश्य से प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के पुत्र आकाश के विरूद्ध झूठा फर्जी प्रार्थना पत्र दे कर परेशान कर व करा रहे है के आशय का दाखिल किये की दाखिला तहरीर के आधार पर थाना सिधारी पर मु0अ0स0 94/23 धारा 419,420,468,471,406,506,504 भादवि बनाम 1. रंजना मिश्रा 2.विक्रान्त मिश्रा उपरोक्त के अभियोग पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0अवधेश कुमार को सुपुर्द की गयी दौराने विवेचना विवेचक द्वारा तमामी विवेचना, बयान वादिनी, बयान गवाहान, बयान स्वतंत्र साक्षी, निरीक्षण घटनास्थल, अवलोकन बैंक स्टेटमेन्ट व अन्य साक्ष्य सकलन से अभियुक्ता रंजना मिश्रा पत्नी विक्रांत शर्मा निवासी जमालपुर पोस्ट सैदपुर गडऊर थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर हाल पना काशीराम आवास जाफरपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के विरूद्ध धारा 419/420/468/471/406/504/506 भादवि व अभियुक्त विक्रान्त मिश्रा पुत्र सत्यप्रकाश मिश्रा निवासी जमालापुर पोस्ट सैदपुर गड़ऊर थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर हाल पता काशीराम आवास जाफरपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के विरूद्ध जुर्म धारा 504/506 भादवि मे जरिये आरोप पत्र संख्या 343/23 दिनाक 16.11.2023 मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया । जो मा0 न्यायालय से विचाराधीन है । तत्पश्चात दिनांक 24.08.23 को आवेदिका श्रीमती आसिया बानों पत्नी मोहम्मद आजम साकिन/मुहल्ला रैदोपुर डीएवी स्कूल के पीछे काशीराम आवास ब्लाक 33/393, पो/तहसील सदर, थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर एक किता प्रार्थना पत्र बावत रंजना मिश्रा पत्नी देवेन्द मिश्रा जो की डूडा मे काम करती है ने हम प्रार्थीनी से कहा कि मैं तुम्हे काशीराम आवास डीएवी कालेज कालेज के पीछे सदर, आजमगढ़ आवास एलाट करा दूंगी और यह भी कहा कि इसके लिये अधिकारियों को कुछ रुपये पैसे देने पड़ते है उक्त रंजना मिश्रा ने कहा कि पचपन हजार रुपये लगेंगे मै उसी विभाग में कार्य करती हूँ तुम्हे मकान दिला सकती हूं उसकी बातो पर विश्वास करके हम प्रार्थीनी ने अपने पति जो विदेश मे सिलसिले रोजी रोटी रहते है से बात किया और मेरे पति ने उक्त रंजना मिश्रा के खाता स्टेट बैंक आफ इण्डिया सिविल लाइन, आजमगढ़ के खाता स0- 39036943729 मे अपने खाता से तथा आनलाइन से विभिन्न तारीखो मे पचपन हजार रुपये भेज दिये। अब उक्त रंजना मिश्रा न तो हम प्रार्थिनी का मोबाइल उठा रही है और बात करने पर यदि बात हो रही है तो वह हम प्रार्थिनी को गाली गलौज दे रही है तथा मेरी पुत्री का अपहरण करवाने की धमकी देने के सम्बन्ध मे दाखिल किया दाखिला तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 475/23 धारा 420,406,504,506 भादवि बनाम रंजना मिश्रा उपरोक्त के विरूध्द अभियोग पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 योगेन्द्र नाथ दुबे को सुपुर्द की गयी दौराने विवेचवा विवेचक द्वारा तमामी विवेचना, बयान वादिनी, अवलोकन स्टेटमेंट, बयान गवाह व अन्य साक्ष्य संकलन से अभियुक्ता रंजना मिश्रा पत्नी देवेन्द्र मिश्रा निवासनी हाल पता म0न0 2/13 काशीराम आवास जाफरपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ स्थाई पता बभनौली थाना धनकटा जनपद सन्त कबीरनगर के विरुद्ध दिनांक 14.09.2024 को जरिये आरोप पत्र संख्या ए-1 मा0 न्यायालय प्रषित किया गया जो विचाराधीन मा0 न्यायालय है । उक्त गिरोह द्वारा उपरोक्त आपराधिक कृत्य आर्थिक, भौतिक, दुनियाबी लाभ पाने के लिए किया गया है । गिरोह द्वारा उक्त अपराध करके लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न / सामान्य जन जीवन अस्त व्यस्त किया है । इस गिरोह की सक्रियता अन्तर जनपदीय है । उक्त गिरोह द्वारा किया गया आपराधिक कृत्य केस उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 2(ख) की उपधारा एक में आच्छादित है, अभियुक्तगण उपरोक्त के अपराध पर अंकुश लगाया जाना अति आवश्यक है । प्र0नि0 कोतवाली शशिमौली पाण्डेय द्वारा गैंगचार्ट अन्तर्गत धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट महोदय आजमगढ द्वारा दिनांक 31.12.2024 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के साथ संयुक्त बैठक मे विचार विमर्श के दौरान अनुमोदित कराया गया । जिस पर थाना कोतवाली आजमगढ पर गैंगलीडर रंजना मिश्रा पत्नी विक्रान्त मिश्रा निवासी काशीराम आवास जाफरपुर थाना सिधारी आजमगढ व सह अभियुक्त / सदस्य 1. विक्रान्त मिश्रा पुत्र सत्य प्रकाश मिश्रा निवासी काशीराम आवास जाफरपुर थाना सिधारी आजमगढ के विरुद्ध मु0अ0सं0 01/2025 धारा 2(b)(i)/3(1) उ0प्र0 गिरोबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप ( निवारण ) अधिनियम, 1986 का अभियोग दिनांक 31.12.2024 को पंजीकृत कराया गया जिसकी विवेचना प्र0नि0 सिधारी द्वारा सम्पादित किया जा रहा है । दिनांक 14.01.2025 को प्र0नि0 शशि चन्द चौधरी थाना सिधारी आजमगढ़ मय हमराह निरीक्षक भगत सिंह यादव, द्वारा मुकदमा उक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विक्रान्त मिश्रा पुत्र सत्यप्रकाश मिश्रा निवासी कांशीराम आवास जाफरपुर थाना सिधारी आजमगढ़ मूल पता ग्राम मनवल पोस्ट सैदपुर गड़ऊर थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर उम्र औसत करीब 25 वर्ष व अभियुक्ता रंजना मिश्रा पत्नी विक्रान्त मिश्रा निवासी कांशीराम आवास जाफरपुर थाना सिधारी आजमगढ़ मूल पता ग्राम मनवल पोस्ट सैदपुर गड़ऊर थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर उम्र करीब 32 वर्ष को उनके घर कांशीराम आवास जाफरपुर से कल समय करीब 18.15 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया ।