एजेंसी, हैदराबाद। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में नाबालिग बच्चे के पासपोर्ट से जुड़ा एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग बच्चे की कस्टडी रखने वाला अकेला अभिभावक दूसरे अभिभावक के हस्ताक्षर के बिना भी बच्चे के लिए पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता है।
चार साल की बच्ची की मां ने दायर की याचिका
बता दें कि न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य ने चार साल की बच्ची की मां द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए ये अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने हैदराबाद क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के उस पत्र को खारिज कर दिया, जिसमें महिला को अपनी नाबालिग बेटी के लिए पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए बच्चे के पिता की सहमति या अदालत से अनुमति लेने की आवश्यकता थी।