कृष्ण, देवल ब्यूरो, अंबेडकर नगर ।
एकमुश्त समाधान योजना विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विलंबित भुगतान अधिभार में छूट है। एकमुश्त समाधान योजना 2024 _2025 एक बार पुनः आई है। इस योजना में पांच श्रेणी के अंतर्गत उपभोक्ताओं को छूट प्रदान किया जाएगा ।
एकमुश्त समाधान योजना के विषय में आलापुर के बिजली विभाग के एक्सियन अवधेश कुमार यादव ने विस्तार से बताया उन्होंने बताया कि इस योजना में विलंबित भुगतान अधिभार की छूट का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण कराने के लिए उपभोक्ता को दिनांक 30.9.2024 तक के मूल बकाया की 30% राशि पंजीकरण के समय जमा करानी अनिवार्य होगी। पंजीकरण कराते समय शेष बकाया विद्युत बिल का भुगतान करने के लिए ग्राहकों को दो विकल्प उपलब्ध होगे। पहला एकमुश्त भुगतान, दूसरा किस्तों में भुगतान शेष बकाया विद्युत बिल का अभिप्राय पंजीकरण धनराशि व अनुमन्य विलंबित भुगतान अधिभार की छूट को वर्तमान कुल बकाया विद्युत बिल से कम करने पर प्राप्त बकाया विद्युत बिल से है।
योजना में विलंबित भुगतान अधिभार (सर चार्ज) में छूट प्राप्त करने की प्रक्रिया
बिजली विभाग के एक्सियन अवधेश कुमार यादव ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत विलंबित भुगतान अधिभार (सर चार्ज) में छूट का लाभ लेने के लिए पात्र उपभोक्ता द्वारा पंजीकरण कराया जाएगा। विभागीय उपखंड कार्यालय कैश काउंटर अथवा जन सेवा केंद्र के माध्यम से बिजली उपभोक्ता पंजीकरण करा सकेंगे। इसके अलावा विभागीय वेबसाइट www .uppcl.org पर रजिस्टर उपभोक्ता घर बैठे लॉगिन के उपरांत योजना में पंजीकरण कर सकेंगे। यदि उपभोक्ता www .uppcl.org पर रजिस्टर्ड नहीं है तो उपभोक्ता को सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन करना होगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए उपभोक्ता के पास नवीनतम विद्युत बिल एवं मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। पंजीकरण कराते समय उपभोक्ता को अपना स्वयं का मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है। जिससे भविष्य में आवश्यकता होने पर बिजली उपभोक्ता से संपर्क किया जा सके। पंजीकरण के उपरांत उपभोक्ता द्वारा शेष बकाया धनराशि का भुगतान विभागीय खंड उपखंड कार्यालय कैश काउंटर जन सेवा केंद्र विद्युत सखी फिटनेस प्रतिनिधि अथवा मीटर रीडर बिलिंग एजेंसी के माध्यम से किया जा सकेगा।
