देवल संवादाता,मऊ। जिला पूर्ति अधिकारी विकास गौतम ने बताया कि जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं का वितरण दिनांक 07 दिसम्बर 2024 से प्रारम्भ होकर दिनांक 25 दिसम्बर 2024 तक सम्पन्न होगा।अन्त्योदय कार्डधारकों को 17 किग्रा० गेहूं तथा 18 किग्रा० फोर्टिफाइड चावल (35 किग्रा०) खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 2.30 किग्रा० गेहूं प्रति यूनिट एवं 2.70 किग्रा० फोर्टिफाइड चावल प्रति यूनिट (कुल 05 किग्रा० प्रति यूनिट) खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जायेगा।अन्त्योदय कार्डधारकों को त्रैमास अक्टूबर,नवम्बर व दिसम्बर, 2024 के सापेक्ष 03 किग्रा० चीनी प्रति कार्ड रु०- 18/- प्रति किग्रा० की दर से रु0 54/- में वितरण सुनिश्चित कराया जायेगा। अन्त्योदय कार्डधारकों को चीनी के सम्बन्ध में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। लाभार्थी अपनी मूल दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेंगे।समस्त संबंधित उचित दर विक्रेतागण अपने-अपने दुकान के उक्त आशय की सूचना,सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेंगे। जनपद के समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थी उक्त दिवस पर अपने उचित दर विक्रेता के यहां से उपरोक्तानुसार आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं।
