महाराजगंज, आजमगढ़। दिनांक- 12.02.2006 को वादी मुकदमा स्वामीनाथ पुत्र स्व0 चिमुगदी निवासी माल्हेपट्टी थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना महराजगंज पर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक-12.02.2006 को विपक्षी 1- रामगोपाल पुत्र राधेश्याम 2-राधेश्याम पुत्र हरिहर निवासीगण शिवपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी की पुत्री को दहेज के लिए प्रताडित करते हुए मार दिया गया व उसके शव को गायब भी गायब कर दिया गया। अभियुक्तों के विरूद्ध थाना महराजगंज पर मु0अ0सं0- 18/2006 धारा 498ए, 306,201 भादवि पंजीकृत किया गया । अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया। मुकदमा उपरोक्त में 26 गवाह परीक्षित हुए है। जिसके क्रम में दिनांक- 17.12.2024 को मा0 न्यायालय ASJ-3 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1- रामगोपाल पुत्र राधेश्याम 2-राधेश्याम पुत्र हरिहर निवासीगण शिवपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 20-20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।