देवल संवाददाता,मऊ। उपायुक्त उद्योग राजेश रोमन ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजनांतर्गत सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यमों को गति प्रदान करते हुये इन उद्योगों को प्रोत्साहित करने एवं इस क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार सृजित किये जाने तथा प्रदेश में पूँजी निवेश को आकर्षित करने हेतु प्रतिवर्ष 1 लाख नई सूक्ष्म इकाईयों स्थापित किये जाने के लक्ष्य के साथ मिशन मोड में आगामी 10 वर्षों की समयावधि में कुल 10 लाख नई सूक्ष्म इकाईयां वहीं जनपद में पूंजी निवेश हेतु प्रतिवर्ष 1 हजार नई सूक्ष्म इकाइयां तथा आगामी 10 वर्षों की समयावधि में कुल 10 हजार नई सूक्ष्म इकाईयां स्थापित किये जाने के महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह एक महत्वाकांक्षी नई योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश/जनपद के शिक्षित व प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नये सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजित करना है।उन्होंने बताया कि आवेदक की आयु सीमा 21 वर्ष से 40 वर्ष हो। आवेदक की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा उत्तीर्ण हो। इण्टरमीजिएट उत्तीर्ण अथवा समकक्ष को वरीयता दी जायेगी।आवेदक सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना,एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना, अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना,उत्तर प्रदेश स्क्लि डेवलपमेन्ट मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन आदि में प्रशिक्षित हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/ शैक्षणिक संस्थान से कौशल संबंधी सर्टीफिकेट कोर्स / डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त हो।उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की अधिकतम रू० 5.00 लाख तक की परियोजनाओं के ऋण पर अनुदान निर्धारित किया जायेगा।परियोजना स्थापित न करने अथवा 4 वर्षों की समयावधि में परियोजना बन्द होने की स्थिति में मार्जिन मनी सबिडी की धनराशि वापस ले जी जायेगी। यह सब्सिडी इकाई के 4 वर्षों तक कार्यरत होने के उपरान्त उसके खाते में समायोजित की जायेगी।