देवल संवाददाता, परवां, आजमगढ़। ग्राम कोटा के करन कुमार पुत्र अरविन्द राम की माँ बिन्दू देवी की बकरी भोनू सिंह के बगीचे में चली गयी तो भोनू सिंह ने करन कुमार की माँ को जाति सुचक शव्दो का प्रयोग करते हुए कि विवाद किया गया कि दिनांक 10/08/24 को साम लगभग 8.00 बजे कोटा पुल पर तीन व्यक्ति, जिसमें विवेक सिंह S/O ववलू सिंह, व पोयम पाण्डे S/O विक्रम पाण्डे, व नितीन उर्फ निरहू S/O अमरनाथ विश्वकर्मा निवासी ग्राम कोट थाना तरवा जनपद आजमगढ़ द्वारा करन कुमार पुत्र अरविन्द राम निवासी ग्राम कोटा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ के मोटर साईकिल एवं मोबाईल छीन लिए और अपने साथ उठाकर ले गये और बाँध कर चैन और डण्डे से मारते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर पिस्टल के बट से मारकर बेहोश कर दिया गया तथा इस घटना का वीडीयो बना कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना तरवां पर दिनांक-11.08.2024 को मु0अ0स0 237/24 धारा 110,115 (2),352,351( 2),309 (6),140 (3) BNS व ,3(1) द ,3(1)ध, 3(2)5 ( va), 3(2)v एससी एसटी एक्ट बनाम विवेक सिंह S/O ववलू सिंह, व पोयम पाण्डे S/O विक्रम पाण्डे, व नितीन उर्फ निरहू S/O अमरनाथ विश्वकर्मा निवासी ग्राम कोट थाना तरवा जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी लालगंज द्वारा सम्पादित की जा रही है अभियुक्तगण उपरोक्त के घर व मिलने वाले सम्भावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी जिसमें अभियुक्तगण विवेक सिंह S/O ववलू सिंह, नितीन उर्फ निरहू S/O अमरनाथ विश्वकर्मा निवासी ग्राम कोट थाना तरवा जनपद आजमगढ़ अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिये अन्तरिम जमानत करा लिये है व अभियुक्त पोयम पाण्डेय पुत्र विक्रम पाण्डेय अभी भी फरार चल रहा है। दिनांक 10.09.2024 को व0उ0नि0 जीतेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राजन कुमार पुत्र स्व0 सुदामा सा0 कोटा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष को उसके घर से ही समय करीब 9.40 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया ।