अम्बेडकरनगर में विकास खण्ड रामनगर में तैनात ग्राम विकास अधिकारी विनोद कुमार गुप्ता को कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। विनोद कुमार पर प्रधानमंत्री आवास में गड़बड़ी, मनरेगा मजदूरी सहित कई अन्य कार्यो में गड़बड़ी का आरोप है। मामले में जांच के बाद सभी आरोप सही मिलने पर जिला विकास अधिकारी ने विनोद कुमार को निलंबित कर दिया है।जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार तिवारी ने बताया कि रामनगर विकास खण्ड में तैनात ग्राम विकास अधिकारी विनोद कुमार गुप्ता के विरुद्ध 20 फरवरी को तहसील आलापुर में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में अपूर्ण आवास की सम्पूर्ण किस्तों का भुगतान करने की शिकायत मिली थी। शिकायत की जांच कराई गई। जिसमें यह पाया गया कि विनोद कुमार गुप्ता ग्राम विकास अधिकारी द्वारा रामराज पुत्र लोचन मौर्य के स्थान पर शोभा देवी पत्नी पवन कुमार का मकान दिखाकर सभी किस्तों का अनियमित तरीके से भुगतान कर दिया गया। इसके साथ आवंटित आवास की मनरेगा योजनान्तर्गत 82 दिवसों की मजदूरी का भुगतान करना, वर्ष 2012-13 के लम्बित आडिट के निस्तारण के सम्बन्ध में अपने दायित्वों का निर्वहन न करने तथा शासन के आदेशों का खुला उल्लंघन करने किया गया। इसके अलावा समय-समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गए आदेशों की अवहेलना करने के लिए प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये जाने पर उन्हें तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया किया।निलंबन की अवधि में वह ग्राम विकास अधिकारी को वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड- 2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-53 के प्राविधान के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध-वेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी। साथ ही जीवन-निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है तो भी अनु-मन्य होगा।