कंधरापुर, आजमगढ़। दिनांक 16.02.2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी की लडकी को अभियुक्त सुरेन्द्र यादव ने पीछा करते हुए छेडखानी किया तथा वादी मुकदमा द्वारा मना करने पर अभियुक्त सुरेन्द्र यादव व उसके साथियों ने वादी के भांजे को गाली देते हुये मारा पीटा तथा जान से मारने की धमकी दी जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 45/2024 धारा 323/504/506/34/354ख भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम सुरेन्द्र यादव पुत्र लालधर यादव नि0 कादीपुर खुदकास्त थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ 2. अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत विवेचना प्रारम्भ की गयी।विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा 354ख भादवि का लोप करते हुए धारा 376 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी है। दिनांक- 22.02.2024 को उ0नि0 अजय कुमार सिंह हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सुरेन्द्र यादव पुत्र लालधारी यादव निवासी कादीपुर खुदकास्त थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 19 वर्ष को कादीपुर खुदकास्त से समय करीब 11.30 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।