बलिया में कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में आरक्षक बने युवक के खिलाफ उप कमांडेंट की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बांसडीह रोड पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।पुलिस को दी तहरीर में सीआईएसएफ के उप कमांडेंट क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र बड़वाह खरगौन मध्य प्रदेश ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि आरक्षक सुधीर कुमार पाठक निवासी पटखौली थाना बांसडीहरोड को नियुक्ति पत्र जारी किया गया था। इस भर्ती के लिए राज्य के मूल निवासी के लिए आरक्षित होने के कारण उक्त आरक्षी द्वारा बाड़गढ़ जनपद उड़ीसा का निवास प्रमाण पत्र संलग्न किया गया था। जिसके आधार पर उसे नियुक्ति प्राप्त हुई थी। प्रकरण में जब प्रशिक्षणार्थी के मूल प्रमाण पत्र की जांच तहसीलदार बाड़गढ़ उड़ीसा से कराई गयी, तो यह पाया गया कि वह प्रमाण पत्र उनके द्वारा जारी ही नहीं किया गया है।जांच में तहसीलदार द्वारा यह पुष्टि की गयी कि वह प्रमाणपत्र फर्जी है। इस आधार पर बिना कोई अतिरिक्त कारण बताए, प्रशिक्षणार्थी की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए फर्जी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता के अधीन नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने की अनुशंसा की जाती है।थानाध्यक्ष अखिलेश पांडे ने बताया कि सीआईएसएफ के उप कमांडेंट की तहरीर पर आरोपित प्रशिक्षणार्थी के खिलाफ संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।