निजामाबाद, आजमगढ़। दिनांक 18.01.2024 को वादी मिथुन गौतम निवासी गन्धुवई थाना निजामाबाद द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि विपक्षियों प्रदीप पुत्र केसरे, संदीप पुत्र केसरे, पूजा पुत्री प्रदीप, रीता पत्नी प्रदीप, सुमन पत्नी संदीप समस्त निवासी गन्धुवई थाना निजामाबाद ने मिट्टी पाटने व पानी डालने की बात को लेकर वादी मुकदमा के परिवार जनो को गाली गलौज देते हुए जाने से मारने की नियत से मारपीट की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 29/24 धारा 307,504,34 IPC बनाम 1. प्रदीप पुत्र केसरे 2. संदीप पुत्र केसरे 3. पूजा पुत्री प्रदीप 4. रीता पत्नी प्रदीप 5. सुमन पत्नी संदीप समस्त निवासी गन्धुवई थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी द्वारा की जा रही थी। दिनांक 11.02.24 को वादी के पिता रामनारायण की मृत्यु सिर में आयी गम्भीर चोटों के कारण इलाज को दौरान हो गया। जिससे मुकदमा उपरोक्त में धारा 302 IPC की बढोत्तरी गयी। दिनांक 19.01.2024 को अभियुक्तों 1. रीता पत्नी प्रदीप 2. सुमन पत्नी संदीप 3. प्रदीप पुत्र केसरे समस्त निवासी गन्धुवईं थाना निजामाबाद आजमगढ को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। दिनांक 22.02.2024 को थानाध्यक्ष सच्चिदानन्द यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त संदीप पुत्र केसरे निवासी गन्धुवई थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को बडागाँव नहर पुलिया के पास से समय करीब 11.20 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त उपरोक्त का नियमानुसार माननीय न्यायालय/जेल भेजा गया।