आजमगढ़। उप कृषि निदेशक श्री मुकेश कुमार ने प्रिय किसान भाइयों को अवगत कराया है कि शासन के निर्देश कें क्रम मे प्राधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी0एम0कुसुम) योजनान्तर्गत वर्ष 2023-24 में अनुदान पर सोलर पम्प पाने हेतु विभागीय वेबसाइट www.upagriculture.up.gov.com पर दिनांक 20-01-2024 से लक्ष्य पूरा होने तक टोकन की ऑनलाइन बुकिंग की जायेगी। उन्होने बताया कि सोलर पम्प स्थापना हेतु पम्प का प्रकार, क्षमता, दर, कृषक अंश की धनराशि आदि निर्धारित किया गया है। जिसके अन्तर्गत 2 एच.पी.डी.सी. सर्फेस सोलर पम्प का मूल्य 171716, जिस पर राज्य सरकार द्वारा 59291 व केन्द्र सरकार द्वारा 43739 रू0 अनुदान, कुल अनुदान 103030 रू0 तथा टोकन मनी 5000 रू0 एवं अवशेष कृषक अंश 63686 रू0, 2 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल सोलर पम्प का मूल्य 174541, जिस पर राज्य सरकार द्वारा 60986 व केन्द्र सरकार द्वारा 43739 रू0 अनुदान, कुल अनुदान 104725 रू0 तथा टोकन मनी 5000 रू0 एवं अवशेष कृषक अंश 64816 रू0, 2 एच.पी.ए.सी. सर्फेस सोलर पम्प का मूल्य 171716, जिस पर राज्य सरकार द्वारा 59291 व केन्द्र सरकार द्वारा 43739 रू0 अनुदान, कुल अनुदान 103030 रू0 तथा टोकन मनी 5000 रू0 एवं अवशेष कृषक अंश 63686 रू0, 2 एच.पी.ए.सी. सबमर्सिबल सोलर पम्प का मूल्य 174073, जिस पर राज्य सरकार द्वारा 60705 व केन्द्र सरकार द्वारा 43739 रू0 अनुदान, कुल अनुदान 104444 रू0 तथा टोकन मनी 5000 रू0 एवं अवशेष कृषक अंश 64629 रू0, 3 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल सोलर पम्प का मूल्य 232721 रू0, जिस पर राज्य सरकार द्वारा 82476 व केन्द्र सरकार द्वारा 57157 रू0 अनुदान, कुल अनुदान 139633 रू0 तथा टोकन मनी 5000 रू0 एवं अवशेष कृषक अंश 88088 रू0, 3 एच.पी.ए.सी. सबमर्सिबल सोलर पम्प का मूल्य 230445 रू0, जिस पर राज्य सरकार द्वारा 81110 व केन्द्र सरकार द्वारा 57157 रू0 अनुदान, कुल अनुदान 138267 रू0 तथा टोकन मनी 5000 रू0 एवं अवशेष कृषक अंश 87178 रू0, 5 एच.पी.ए.सी. सबमर्सिबल सोलर पम्प का मूल्य 327498 रू0, जिस पर राज्य सरकार द्वारा 108449 व केन्द्र सरकार द्वारा 88050 रू0 अनुदान, कुल अनुदान 196499 रू0 तथा टोकन मनी 5000 रू0 एवं अवशेष कृषक अंश 125999 रू0, 7.5 एच.पी.ए.सी. सबमर्सिबल सोलर पम्प का मूल्य 444094 रू0, जिस पर राज्य सरकार द्वारा 147114 व केन्द्र सरकार द्वारा 119342 रू0 अनुदान, कुल अनुदान 266456 रू0 तथा टोकन मनी 5000 रू0 एवं अवशेष कृषक अंश 172638 रू0, 10 एच.पी.ए.सी. सबमर्सिबल सोलर पम्प का मूल्य 557620 रू0, जिस पर राज्य सरकार द्वारा 147114 व केन्द्र सरकार द्वारा 119342 रू0 अनुदान, कुल अनुदान 266456 रू0 तथा टोकन मनी 5000 रू0 एवं अवशेष कृषक अंश 286164 रू0 निर्धारित है।योजना का लाभ उठाने हेतु कृषकों का विभागीय वेबसाइट WWW.upagriculture.up.gov.com पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। कृषकों की बुकिंग जनपद के लक्ष्य की सीमा से 110 प्रतिशत तक ’’पहले आओ-पहले पाओं’’के सिद्धान्त पर की जायेगी।कृषकों की आनलाइन बुकिगं के साथ रू0 5000/-टोकन मनी के रूप में ऑनलाइन जमा करना होगा। अनुदान पर सोलर पम्प की आंॅनलाइन बुकिंग हेतु विभागीय वेबसाइट WWW.upagriculture.up.gov.com पर ’’अनुदान पर सोलर पम्प हेतु बुकिंग करेंं’’ लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन बुकिंग की जायेगी। टोकन कन्फर्म होने के एक सप्ताह के अन्दर कृषकों को अवशेष कृषक अंश की धनराशि को आनलाइन टोकन जनरेट कर चालान के द्वारा इंडियन बैंक की किसी भी शाखा में अथवा ऑनलाइन जमा करना होगा, अन्यथा कृषक का चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं टोकन मनी की धनराशि जप्त कर ली जायेगी। प्रदेश मे सिचाई हेतु विद्युत रहित क्षेत्रों में प्रयोग किये जा रहे डीजल पम्प अथवा अन्य सिचाई के साधनो को सोलर पम्प में परिवर्तित किया जा सकेगा। उक्त के अतिरिक्त उन कृषकों, जिनके टयूबेल पर सोलर पम्प स्थापित किये जायेगें,उन लाभार्थियों के टयूबेल पर पूर्व में स्थापित विद्युत कनेंक्शन काट दिये जायेगें तथा जिन-जिन कृषकों के टयूबेल पर सोलर पम्प की सुविघा दी जायेगी ऐसे लाभार्थियों को भविश्य में भी उस बोरिंग पर विद्युत कनेक्शन नही दिया जायेगा। 2 एच0पी0 हेतु 4 इंच, 3 एवं 5 एच0पी0 हेतु 6 इंच तथा 7.5 एवं 10 एच0पी0 हेतु 8 इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है। बोरिंग कृषक को स्वयं करानी होगी।सत्यापन के समय उपयुक्त बोरिंग न पाये जाने पर टोकन मनी की धनराशि जप्त कर ली जायेगी एवं आवेदन निरस्त हो जायेगा। 22 फिट तक 2 .एच0पी0 सर्फेस 50 फिट तक 2 .एच0पी0 सबमर्सिबल 150 फिट तक 3. एच0पी0 सबमर्सिबल 200 फीट तक 5. एच0पी0 सबमर्सिबल 300 फिट तक की गहराई पर उपलब्ध जल स्तर हेतु 7.5 एच0पी0 तथा 10 एच0पी0 सबमर्सिबल सोलर पम्प उपयुक्त होते हैं। कृषक द्वारा बैंक से ऋण लेकर कृषक अंश जमा करने पर कृषि अवस्थापना निधि (AIF) से नियमानुसार ब्याज में छूट अनुमन्य है। कृषक सोलर पम्प स्थापित होने के पश्चात स्थल परिवर्तन नही करेंगें, यदि स्थल परिवर्तन किया जाता है तो सम्पूर्ण अनुदान की धनराशि कृषक से वसूल कर ली जायेगी।








