मऊ । जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार ने बताया कि जनपद-मऊ की समस्त देशी शराब / विदेशी मदिरा/बीयर/माडल शॉप/भांग व ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकानें एवं समस्त सी०एल०-2 (देशी शराब के थोक बिक्री का अनुज्ञापन) एवं एफ0एल0-2/2बी (विदेशी मदिरा एवं बीयर की थोक बिक्री का अनुज्ञापन) दिनांक 22 जनवरी 2024 को पूर्णतया बन्द रखे जायेंगे। इस बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।
