तहबरपुर, आजमगढ़। दिनांक- 31.05.2021 को वादिनी मुकदमा कोशिल्पा देवी पत्नी अर्जुन निषाद निवासी टीकापुर थाना तहबरपुर आजगमढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी थी कि विपक्षी 1. आकाश यादव पुत्र रामायन यादव, 2. गोविन्द उर्फ पुनीत पुत्र राजेन्द्र यादव, 3. राजेन्द्र यादव पुत्र दहारी यादव, 4.रामायन यादव पुत्र लालचन्द्र यादव साकिनान टीकापुर थाना तहबरपुर आजगमढ़ द्वारा अण्डे की दुकान पर अण्डे के लेन देन की बात को लेकर वादिनी मुकदमा के पति अर्जुन निषाद व दीपक निषाद को मारपीट कर गम्भीर चोंटे पहुँचायी गयी थी, जिसमें इलाज के दौरान अर्जुन निषाद की मृत्यु हो गयी थी। थाना तहबरपुर पर मु0अ0सं0- 41/2021 धारा 302/323/504 भादवि बनाम 04 नफर पंजीकृत किया गया था, विवेचना में पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर धारा 302 भादवि का लोप करते हुए धारा 304 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी।मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय दाखिल किया गया। उपरोक्त मुकदमे में 07 गवाह परीक्षित हुए है। दिनांक- 23.01.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0- 06, आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. आकाश यादव पुत्र रामायन यादव, 2. गोविन्द उर्फ पुनीत पुत्र राजेन्द्र यादव, 3. राजेन्द्र यादव पुत्र दहारी यादव, रामायन यादव पुत्र लालचन्द्र यादव साकिनान टीकापुर थाना तहबरपुर आजगमढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25-25 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।