बलिया। रसड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत बाप व बेटे मिलकर अपने पुत्र को ही पीट पीट कर, कर दिए थे लहूलुहान हो गई थी मृत्यु। लगभग पौने तीन साल पूर्व मामूली बतरस को लेकर दो भाई व पिता अपने ही पुत्र को लाठी डंडे से पीट पीट कर लहूलुहान करने व उसके उपरांत रसड़ा सी एच सी के डॉक्टर द्वारा मृत घोषित करने का मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार सप्तम की अदालत में खुली कोर्ट में फैसला सुनाया गया। जिसमे न्यायालय ने दोनो पुत्रों व मृतक पुत्र के आरोपी पिता को दोषी ठहराते हुए पुत्रों को दस दस साल के कठोर कारावास व 25हजार रूपये जुर्माने से दंडित की है और अभियुक्त पिता को चार साल के सश्रम कारावास व एक हजार रूपये जुर्माने से भी दंडित की है। उल्लेखनीय हैं कि रसड़ा कोतवाली द्वारा दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 74/2021 व आई पी सी की धारा 304 के तहत न्यायालय ने दोषी पाकर अभियुक्त गण लाल भूखन (पिता) , अशोक व गोविंद (पुत्र गण) सखुआपार तीनों अभियुक्तों को उक्त सजा से दंडित की है। अभियोजन के अनुसार रसड़ा कोतवाली में 4अप्रैल 2021 को ग्राम सखुआपर निवासिनी पार्वती देवी ने लिखित आवेदन दी थी कि 3अप्रैल 2021 को रात्रि करीब 9बजे उसके पति संतोष बलिया शहर से काम करने के उपरांत घर लौटे तथा मामूली बात को लेकर आपस में बतरस करने लगे। छोटे देवर अशोक व गोविंद गाली गलौज करने लगे। इसके बाद तीनों लाल भूखन (ससुर), अशोक तथा गोविंद मिलकर लाठी डंडे से इतनी पिटाई किए कि अगले दिन रसड़ा अस्पताल में उनकी (संतोष) की मृत्यु हो गई। इस मामले में अभियोजन की ओर से संजीव कुमार (शासकीय अधिवक्ता) तथा बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के उपरांत जिला जज ने उक्त फैसला सुनाई है।