बलिया। जनपद में संचालित/स्थापित कीटनाशी विक्रय प्रतिष्ठानों के डीलर/ रिटेलर्स की कीटनाशी को सूचित करते हुए जिला कृषि रक्षा अधिकारी/अनुज्ञापन अधिकारी ने बताया है कि ऐसे कीटनाशी डीलर/रीटेलर (वैध कीटनाशी लाइसेंस धारक है परन्तु निर्धारित शैक्षिक योग्यता / अर्हता धारण नही करते है) किसी राज्य कृषि विश्वविद्यालय अथवा कृषि विज्ञान केन्द्र अथवा राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबन्ध संस्थान, हैदराबाद अथवा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज संस्थान अथवा राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबन्धन संस्थान, हैदराबाद, राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्र अथवा राज्य अनुसंधान संस्थानों अथवा सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से सप्ताह में एक बार कक्षायों सहित प्रति सप्ताह प्रति दिन 12 सप्ताह की अवधि के लिए कीटनाशी प्रबंधन में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम किया हो, का परिपालन अनिवार्य है, जो अभी तक निर्धारित शैक्षिक योग्यता/अर्हता धारण नहीं करते है ऐसे कीटनाशी डीलर/रीटेलर CCIM कोर्स (12 सप्ताह की अवधि) हेतु अपना पंजीकरण कार्यालय में सम्पर्क कर करवा ले अन्यथा 31 दिसम्बर के पश्चात कीटनाशी लाइसेंस धारक अनिवार्य योग्यता धारण न करने/प्रशिक्षण प्राप्त न होने पर व्यापार करते पाये जाते है तो कीटनाशी अधिनियम 1968 के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होगें।