देवल संवाददाता, बलिया में नगर मजिस्ट्रेट आसाराम वर्मा और कृषि उत्पादन मंडी समिति के सभापति ने कड़ा कदम उठाया है। ओवरब्रिज के नीचे थोक व्यापार संचालित करने वाले 9 थोक सब्जी व्यापारियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई मंडी अधिनियम, 1964 की धारा 17(2) और नियमावली के नियम 71 के तहत की गई है।
प्रशासन ने संबंधित व्यापारियों को मंडी अधिनियम, 1964 की धारा 17(2) और नियमावली के नियम 72 के अंतर्गत 15 दिन के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यदि निर्धारित अवधि में संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है, तो मंडी परिसर में उन्हें आवंटित दुकान/फड़ और लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे।
निलंबित किए गए व्यापारियों में मे० भरत प्रसाद एंड संस, मे० एकता आलू भंडार, मे० कृष्ण राय एंड संस, मे० गुन्ना लाल चुन्ना लाल, मे० लाला साह रामेश्वर प्रसाद, मे० राइन ट्रेडिंग कंपनी, मे० बलिराम प्रसाद एंड संस, मे० शौकत अली अली शेर और मे० सुरेश कुमार राजेश कुमार शामिल हैं।
नगर मजिस्ट्रेट आसाराम वर्मा ने बताया कि यह कार्रवाई मंडी नियमों के उल्लंघन और निर्धारित व्यवस्था के बाहर व्यापार संचालन को लेकर की गई है। इस कदम से अवैध या अनियमित रूप से संचालित थोक व्यापार पर अंकुश लगाने के साथ-साथ मंडी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।
इस कार्रवाई के बाद मंडी क्षेत्र के व्यापारियों में हलचल है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए भविष्य में भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।