देवल संवाददाता, मऊ। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि समस्त थोक उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि जनपद में किसी भी खुदरा उर्वरक बिक्री केन्द्र पर उर्वरक की ओवररेटिंग व टैगिंग किया जाता है तो सम्बन्धित के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। साथ ही ओवररेटिंग करने वाले के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दिया जायेगा। जनपद में उर्वरक की कोई कमी नही है। आज दिनांक 17.12.2025 को जनपद के सहकारी समिति एवं निजी बिक्री केन्द्रों पर यूरिया-2111.00 मै० टन, डी०ए०पी०-13102.00 मै० टन तथा एन०पी०के 0-5028.00 मै० टन उपलब्ध है। उर्वरक से सम्बन्धी किसी भी समस्या के होने पर जैसे उर्वरक की आवेररेटिंग, कालाबाजारी,एवं उर्वरक अनुपलब्धता आदि की जानकारी/शिकायत जनपद में स्थापित कन्ट्रोल रूम के दूरभाष सं0 0547-2226271 पर सम्पर्क करें। साथ ही रिटेल प्वाईंट से उर्वरक खरीद के समय उर्वरक विक्रेता से रसीद प्राप्त कर लें एवं किसी भी दशा में उर्वरक की बोरियों पर अंकित दर से अधिक दर भुगतान न करें। जनपद में उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
किसी भी खुदरा उर्वरक बिक्री केन्द्र पर उर्वरक की ओवररेटिंग व टैगिंग करने पर होगी कार्यवाही
दिसंबर 17, 2025
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