देवल संवाददाता, मऊ। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्न् निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग द्वारा मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के मृत्यु के उपरांत मिलने वाले हित लाभ से कुल 29 मृतक निर्माण श्रमिकों के आश्रितों को रुपए 2 लाख FD/MIS की धनराशि प्रदान किया। उक्त कार्यक्रम के दौरान सहायक श्रम आयुक्त प्रभात कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में कुल 140000 निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं परंतु अभी तक मात्रा लगभग 21000 निर्माण श्रमिकों ने अपना नवीनीकरण कराया है। उन्होंने बताया कि नवीनीकरण न होने के कारण एक वर्ष बाद विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के लाभ से निर्माण श्रमिक वंचित हो जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऐसे श्रमिक जो श्रम विभाग में पंजीकृत हैं तथा 4 वर्ष से अधिक समय से नवीनीकरण नहीं करा रहे हैं बोर्ड द्वारा उन्हें नवीनीकरण कराने हेतु 31 दिसंबर तक की छूट प्रदान की गई है। जिलाधिकारी ने उपस्थित मृतक निर्माण श्रमिकों के आश्रितों से अपने आसपास पंजीकृत श्रमिकों को प्रेषित कर नवीनीकरण कराने को कहा। इसके अलावा उन्होंने समस्त पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से अपना नवीनीकरण अवश्य कराने को कहा जिससे श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से वे लाभान्वित हो सके। जिलाधिकारी ने जनपद में कार्यरत समस्त कार्यदाई संस्थाओं को भी ऐसे श्रमिक जो 90 दिन तक कार्य कर चुके हैं उनका अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराए जाने तथा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों का नवीनीकरण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सहायक श्रमायुक्त को वित्तीय वर्ष 2022-23 2023- 24 तथा 2024- 25 के समस्त मृत निर्माण श्रमिकों का यथासंभव शीघ्र आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर उन्हें भी इस योजना से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने विभागीय योजनाओं से अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करते हुए हित लाभ वितरण कार्यक्रम करने तथा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दिए।वितरण कार्यक्रम के दौरान मृत निर्माण श्रमिकों के आश्रितों के अलावा सहायक श्रमायुक्त प्रभात कुमार सिंह,लइक अहमद श्रम परिवर्तन अधिकारी,सहायक लेखाकार सुरेंद्र कुमार यादव, कम्प्यूटर ऑपरेटर सतीश विश्वकर्मा, लाल जी सरोज एवं कुमारी ज्योति सीखा सहित कार्यालय के समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे।
समस्त पंजीकृत निर्माण श्रमिक अवश्य कराए नवीनीकरण एवं श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का उठाएं लाभ - जिलाधिकारी
दिसंबर 18, 2025
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