देवल संवाददाता, गाजीपुर। पुलिस अधीक्षक जनपद, गाजीपुर के निर्देशों के अनुपालन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में मानक के विपरीत लगे लाउडस्पीकरों को हटवाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों और शासन की अपेक्षानुसार विगत कई वर्षों से धर्मस्थलों पर मानक के विपरीत लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संचालन के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है तथा कार्यवाही भी की गई है । पुनः विगत विभिन्न त्योहारों के दौरान कुछ स्थानों से मानक के विरुद्ध लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संचालन की शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। जिसके क्रम में पुनः मुख्यालय द्वारा तीन दिवसीय चेकिंग अभियान चलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके प्रथम दिन 36 ध्वनि विस्तारक यंत्रों की आवाज कम कराई गई तथा एक लाउडस्पीकर को उतरवाया गया। उक्त कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।
यह अभियान माननीय उच्चतम न्यायालय तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है।
धर्मगुरुओं और जनसाधारण से संवाद: इस दौरान सभी संबंधित धार्मिक स्थलों के प्रबंधन समितियों और जनसाधारण से संवाद स्थापित कर उन्हें ध्वनि प्रदूषण के नियमों और कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई।
स्वैच्छिक अनुपालन पर जोर: पुलिस टीम द्वारा नियमों का उल्लंघन कर लगे अवैध लाउडस्पीकरों को स्वयं हटा लेने अथवा निर्धारित मानकों के अनुसार आवाज सीमित करने हेतु प्रेरित किया गया, जिस पर कई स्थानों पर सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुआ।
कार्रवाई: जिन स्थानों पर नियमानुसार लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति है, वहां भी यह सुनिश्चित कराया गया कि लाउडस्पीकर की आवाज परिसर की सीमा से बाहर न जाए और ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा (जैसे रिहायशी क्षेत्र में दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल) के भीतर रहे।
उद्देश्य: इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण करना, स्वस्थ और शांत वातावरण बनाए रखना और सभी नागरिकों को शांति से जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित करना है।
पुलिस अधीक्षक महोदय गाजीपुर द्वारा सभी नागरिकों और धार्मिक/सार्वजनिक स्थलों के प्रबंधकों से अपील की गई कि वे कानून का पालन करें और ध्वनि प्रदूषण को रोकने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा तथा नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
