कृष्ण, देवल ब्यूरो, अंबेडकर नगर । जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपम शुक्ला ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) को लेकर बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समस्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा SIR को लेकर दिए गए माननीय निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों, कार्यक्रमों और इसकी प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विशेष प्रकार पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न होने पाए। और साथ ही साथ सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो सके, इसके लिए पूरी सतर्कता बरती जाए। उन्होंने कहा कि वृद्ध, बीमार, दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी), निर्धन एवं अन्य अशक्त व्यक्तियों को मतदाता सूची में सम्मिलित करने का विशेष ध्यान दिया जाए।
इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों से सभी बूथों पर अपने-अपने बूथ लेबल एजेंट (BLA) नियुक्त करने और उसकी सूची जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जो पुनरीक्षण कार्यों में बीएलओ का सहायोग करेंगे। उन्होंने डुप्लीकेट, शिफ्टेड एवं मृत मतदाताओं को लेकर पूरी सावधानी रखें। उन्होंने बताया कि किसी भी मतदेय स्थल पर बारह सौ से अधिक मतदाता नहीं रहेंगे।
इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 03 नवम्बर, 2025 तक विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) से संबंधित तैयारी, प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्रों का मुद्रण किया जायेगा। 04 नवम्बर से 04 दिसम्बर 2025 तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्रों का मतदाताओं को वितरण किया जायेगा एवं प्रपत्रों को भरवाकर प्राप्त किया जायेगा। 09 दिसम्बर, 2025 को आलेख्य मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। दावे और आपत्तियां दाखिल किये जाने की अवधि 09 दिसम्बर, 2025 से 08 जनवरी, 2026 तक होगी। नोटिस जारी किये जाने, सुनवाई एवं सत्यापन व दावे और आपत्तियों का निस्तारण एवं गणना प्रपत्रों पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्णय किये जाने की अवधि 09 दिसम्बर, 2025 से 31 जनवरी, 2026 तक होगी। 07 फरवरी, 2026 को अन्तिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों को विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण में मतदाताओं से संबंधित माननीय आयोग निर्देश के संबंध में श्रेणीवार जानकारी देते हुए बताया कि *श्रेणी (ए)* ऐसे मतदाता जिनका जन्म भारत में 01.07.1987 के पूर्व हुआ है और जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में है, ऐसे मतदाता का केवल एनुमरेशन फॉर्म भरवाना होगा और दस्तावेजों के रूप में केवल 2003 की मतदाता सूची का साक्ष्य अपलोड करना होगा।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी सदानन्द गुप्ता, सहायक उप जिला निर्वाचन अधिकारी महेश चन्द्र द्विवेदी, भाजपा, सपा, अपनादल, बसपा सहित अन्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारी गण उपस्थित रहे।
