जीयनपुर, आजमगढ़। दिनांक 31.05.2025 को आवेदिका थाना जीयनपुर ने थाना जीयनपुर पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी अतीश पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम पिचरी, थाना मुबारकपुर द्वारा वादिनी की लड़की को पिछले लगभग पाँच वर्ष से शादी का झासा देकर शादी करने को कह रहा था व लगभग एक वर्ष से शारिरीक सम्बन्ध भी बनाया करता था । जब मेरी लड़की की शादी के लिए दबाव बनायी तो इधर उधर का बहाना बनाने लगा व कल रात को मेरे घर आया व मेरी लड़के के साथ लगभग दो घंटे रहा इसी बीच मेरी मोबाइल लेकर उसमे मेरी लड़की के बीच सम्बंध का जो रिकार्ड था ,उसको डिलीट कर रहा था ,जिसको मेरी लड़की द्वारा मना करने पर धमकी देने लगा और भागने लगा कि मै जा रहा हूँ ,अब शादी नहीं करुंगा , जो करना होगा कर लेना, तब से उसकी मोबाइल बंद है, के सम्बन्ध मे सम्बन्ध मे प्राप्त हुआ कि प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 200/2025 धारा 69/351(2) BNS थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ बनाम अतीश कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी पिचरी थाना मुबारकपुर आजमगढ जिसकी विवेचना उ0नि0 अमित कुमार वर्मा द्वारा सम्पादित की जा रही है । दिनांक 04.06.2025 को उ0नि0 अमित कुमार वर्मा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अतीश कुमार उर्फ अंश पुत्र अशोक कुमार निवासी पिचरी थाना मुबारकपुर आजमगढ को समय करीब 09.05 बजे रशीदाबाद राईसमील थाना जीयनपुर आजमगढ़ से हिरासत पुलिस में लिया गया व आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।