कृष्ण, देवल ब्यूरो, अंबेडकर नगर ।सहायक निदेशक मत्स्य, अम्बेडकरनगर ने जानकारी देते हुए बताया गया कि मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना में ग्राम सभा के पट्टे पर आवंटित तालाब, जिनका सुधार मनरेगा कनवर्जेन्स अथवा पट्टाधारक द्वारा स्वयं अथवा अन्य विभागों के माध्यम से सुधार किया गया हो ऐसे तालाबों में प्रथम वर्ष निवेश यथा मत्स्य बीज, पूरक आहार, जलापूर्ति संसाधन, दवाएं, जाल आदि के क्रय पर अथवा तालाबों में मत्स्य बीज बैंक की स्थापना के लिए स्पान, फाई, मत्स्य पूरक आहार, जलापूर्ति संसाधन, हापा एवं जाल आदि के क्रय पर आवेदक को परियोजना लागत रू0-4.00 लाख प्रति हेक्टेयर पर 40 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा एवं 60 प्रतिशत धनराशि लाभार्थी को स्वयं लगाना होगा। एक आवेदक को अधिकतम 2.0 हेक्टेयर जलक्षेत्र तक लाभ अनुमन्य है। लाभार्थियों का चयन मत्स्य निदेशलय से आवंटित लक्ष्य के सीमा तक किया जायेगा। ऐसे सभी पट्टाधारक जिनके पट्टे की अवधि न्यूनतम 04 वर्ष अवशेष है. इस योजना में मत्स्य विभाग के विभागीय पोर्टल http://fisheries.up.gov.in पर दिनांक 16.06.2025 से दिनांक 30.06.2025 आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उक्त योजना में आवेदन करने हेतु आवदेक का शासकीय पहचान पत्र (आधार कार्ड), तालाब पट्टा आवंटन का प्रमाण पत्र (अनुबन्ध पत्र), बैंक पासबुक / बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो होना अनिवार्य है। उक्त योजना में शासन स्तर से यदि कोई संशोधन होता है तो संशोधित प्राविधान लागू होगे। उक्त योजना में पूर्व वर्षों के रद्द/प्रतीक्षारत आवेदक पुनः आवेदन कर सकते हैं। योजना की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in पर देखा जा सकता है साथ ही इच्छुक व्यक्ति द्वारा कार्यालय सहायक निदेशक मत्स्य, साबुन विभाग गली, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।